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प्रिंटिंग प्रेस संचालकों, राजनीतिक दलों को डीएम ने बताई गाइडलाइन

Sun, 16 Jan 2022 01:18 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 16 Jan 2022 01:18 AM IST
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DM told guidelines to printing press operators, political parties
शाहजहांपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी - फोटो : SHAHJAHANPUR
शाहजहांपुर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की अधिसूचना 21 जनवरी को जारी होने के साथ उसी दिन से जनपद की सभी छह सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस दौरान प्रत्याशियों के साथ आने वालों समेत सभी तरह की हलचलों की निगरानी के लिए कलक्ट्रेट गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम उमेश प्रताप सिंह ने शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन से अवगत कराया। बाद में उन्होंने पत्रकारों को चुनाव की तैयारियों का ब्योरा दिया।
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प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को आयोग की गाइडलाइन का हवाला देते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि जो भी चुनाव प्रचार सामग्री छापें, उस पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम होना अनिवार्य है। जांच के दौरान किसी प्रचार सामग्री मेें इन तथ्यों का उल्लेख नहीं पाए जाने पर संबंधित प्रत्याशी और प्रिंटिंग प्रेस संचालक को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी मानते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को डीएम ने आयोग के वेब लिंक पर उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन नामांकन सुविधा की जानकारी देकर उसका लाभ उठाने का अनुरोध किया।
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डीएम ने पत्रकारों को बताया कि चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना 21 जनवरी को जारी होगी और उसी दिन से प्रत्याशी नामांकन करा सकेंगे। नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी निर्धारित है। अगले दिन 29 जनवरी को नामांकन पत्रज्ञें की जांच होगी और 31 जनवरी तक उम्मीदवारी के पर्चे वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि आरओ के लिए नामांकन कक्ष आवंटित कर दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों, वीडियोग्राफी, मेटल डिटेक्टर आदि व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।
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डीएम ने बताया कि इस बार नामांकन में प्रत्याशियों के लिए तीन वाहनों के स्थान पर दो वाहन और नामाकंन कक्ष में चार की जगह तीन लोग अनुमन्य हैं। कलक्ट्रेट के मुख्य गेट पर भी सीसीटीवी की व्यवस्था की जा रही है और पोलिंग पार्टियों के रूट चार्ट के अनुसार सभी सड़क मार्गों की मरम्मत कराई जा रही है। पोलिंग पार्टियों के आने जाने के लिए लगभग 300 बसें, मिनी बसें मांगी गई हैं। मतदान स्थलों पर विद्युत, शौचालय, पेयजल और दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था कर ली गई है।

डीएम ने कहा कि चुनाव के साथ कोरोना संक्रमण से सभी लोगों की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इसलिए मतदान में लगे प्रत्येक कार्मिक को बूस्टर डोज लगाने के लिए सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं। बूस्टर डोज सभी फ्रंटलाइन वर्कर को लगाया जा रहा है। मतदान कर्मियों को अलग से कोविड किट की व्यवस्था करने व आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिये रिजर्व पोलिंग पार्टियों से अलग 1564 अतिरिक्त निर्वाचन कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। निष्पक्ष मतदान कराने को माइक्रो ऑब्जर्वर, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नामित कर लिए गए हैं। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम प्रशासन रामसेवक द्विवेदी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
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