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UP News: शाहजहांपुर में एनआरआई पति की हत्या करने वाली पत्नी को फांसी की सजा, प्रेमी को उम्रकैद

Sat, 07 Oct 2023 12:46 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 07 Oct 2023 12:46 PM IST
सार

शाहजहांपुर के बंडा क्षेत्र में एक सितंबर 2016 को एनआरआई सुखजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। सुखजीत की हत्या उनकी पत्नी रमनदीप कौर ने अपने प्रेमी मिट्ठू के साथ मिलकर की थी। मिट्ठू सुखजीत का दोस्त था। यह हत्याकांड काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा था। 

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Death sentence to the wife who murdered NRI husband in Shahjahanpur
रमनदीप कौर और उसका प्रेमी मिट्ठू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शाहजहांपुर के बहुचर्चित सुखजीत सिंह हत्याकांड में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने मृतक की एनआरआई पत्नी रमनदीप कौर को फांसी और उसके प्रेमी गुरुप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने मामले की विवेचना में लापरवाही बरतने पर डीजीपी से विवेचक राजेश कुमार सिंह के खिलाफ एक सप्ताह में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 

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बंडा के बसंतापुर के मूल निवासी सुखजीत इंग्लैंड के डर्बी शहर में रहते थे। उनका फार्म हाउस बसंतापुर में है। सुखजीत की पंजाब के कपूरथला की तहसील सुल्तानपुर लोधी के गांव जैनपुर के मूल निवासी और दुबई में रहने वाले गुरुप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू सिंह से स्कूल के समय से मित्रता थी। 
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सुखजीत ने जालंधर की मूल निवासी और इंग्लैंड के डर्बी शहर निवासी रमनदीप कौर से सन 2000 में शादी की थी। इसके बाद मिट्ठू और सुखजीत की पत्नी रमनदीप कौर के बीच प्रेम संबंध हो गए। 28 जुलाई, 2016 को सुखजीत पत्नी, बच्चों और अपने दोस्त मिट्ठू के साथ भारत आए थे। देश में कई जगह घूमने के बाद वह 15 अगस्त को अपने बसंतापुर स्थित फार्म हाउस पहुंचे। 

Death sentence to the wife who murdered NRI husband in Shahjahanpur
सुखजीत सिंह की हत्या की दोषी पत्नी रमनदीप कौर - फोटो : अमर उजाला

एक सितंबर 2016 को हुई थी हत्या 

एक सितंबर की रात सुखजीत की गला काटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने मिट्ठू और रमनदीप को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था। पुलिस के अनुसार प्रेम संबंध में रोड़ा बनने पर रमनदीप ने प्रेमी मिट्ठू के साथ मिलकर सुखजीत की हत्या की थी। एक साल बाद रमनदीप और मिट्ठू जमानत पर बाहर आ गए थे। मुकदमा चलने के दौरान अदालत में घटना के चश्मदीद बेटे अर्जुन समेत 16 गवाह पेश किए गए। 

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा ने बताया कि पांच अक्तूबर को अदालत ने गवाहों के बयान और सरकारी वकील के तर्कों को सुनने के बाद रमनदीप और मिट्ठू को दोषी माना था। शनिवार को अदालत ने दोनों की सजा का एलान किया। रमनदीप कौर को फांसी और मिट्ठू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने रमनदीप पर पांच लाख और मिट्ठू पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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