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माता सीता पर टिप्पणी मामले में वादी के बयान दर्ज
Updated Fri, 15 Jun 2018 12:09 AM IST
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माता सीता पर टिप्पणी मामले में वादी के बयान दर्ज
उप मुख्यमंत्री ने की थी टिप्पणी
अमर उजाला ब्यूरो
शाहजहांपुर। माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने संबंधी आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बृहस्पतिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की कोर्ट में वादी करप्शन फ्री इंडिया के जिलाध्यक्ष/अधिवक्ता बीएन सिंह यादव ने बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए पांच जुलाई निर्धारित की है।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक बयान के दौरान पिछले दिनों कहा था कि सीता मां टेस्ट ट्यूब बेबी थीं। उनके इस बयान पर अधिवक्ता बीएन सिंह यादव ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। वादी ने मामले में डॉ. दिनेश शर्मा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडेय और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी आरोपी बनाया है। बृहस्पतिवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत वादी बीएन सिंह यादव ने बयान दर्ज कराए। अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी।
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उप मुख्यमंत्री ने की थी टिप्पणी
अमर उजाला ब्यूरो
शाहजहांपुर। माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने संबंधी आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बृहस्पतिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की कोर्ट में वादी करप्शन फ्री इंडिया के जिलाध्यक्ष/अधिवक्ता बीएन सिंह यादव ने बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए पांच जुलाई निर्धारित की है।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक बयान के दौरान पिछले दिनों कहा था कि सीता मां टेस्ट ट्यूब बेबी थीं। उनके इस बयान पर अधिवक्ता बीएन सिंह यादव ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। वादी ने मामले में डॉ. दिनेश शर्मा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडेय और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी आरोपी बनाया है। बृहस्पतिवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत वादी बीएन सिंह यादव ने बयान दर्ज कराए। अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी।
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