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सिटी मजिस्ट्रेट ने रोका अवैध निर्माण, व्यावसायिक भवन कराया सील

Thu, 25 Feb 2021 01:20 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 25 Feb 2021 01:20 AM IST
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शाहजहांपुर के मोहल्ला बाड़ूजई द्वितीय में अवैध निर्माण कार्य रुकवाकर निर्माणाधीन भवन सील करात? - फोटो : SHAHJAHANPUR
शाहजहांपुर। विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बुधवार को शहर के मोहल्ला बाड़ूजई द्वितीय में टाउनहाल के ओवरब्रिज के पास नक्शा स्वीकृत कराए बगैर पुवायां नगर के एक व्यक्ति द्वारा निर्मित कराया जा रहे व्यावसायिक भवन का निर्माण कार्य पुलिस के साथ मौके पर जाकर रुकवा दिया।
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पुवायां के मोहल्ला कसभरा निवासी राकेश यादव ने बाडूजई द्वितीय में व्यावसायिक श्रेणी के एक-दूसरे से मिले हुए तीन भूखंड खरीदे थे। इनमें से दो प्लॉट का उन्होंने विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास कराने के बाद तीनों भूखंडों पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। इस पर तत्कालीन नियत प्राधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट ने 11 दिसंबर 2019 को उन्हें नोटिस जारी कर कहा था कि पूर्व स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित भूखंडों के अतिरिक्त भूखंड पर किए गए निर्माण को स्वयं हटा लें अथवा शमन की कार्रवाई के लिए मानचित्र सहित आवेदन प्रस्तुत करें। इसके बावजूद एक वर्ष से अधिक समय बीतने पर भी राकेश ने न तो निर्माण हटाया और न ही शमन कार्रवाई के लिए आवेदन किया।
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यह तथ्य संज्ञान में आने पर वर्तमान नियत प्राधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट ने दो फरवरी को भूखंड स्वामी को दोबारा अवैध निर्माण रोकने को नोटिस जारी किया। इसके बावजूद राकेश यादव ने तीनों भूखंडों पर निर्माण कार्य जारी रखते हुए गत दस फरवरी को सिटी मजिस्ट्रेट को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि अनधिकृत निर्माण को नियमानुसार शमन कराया जाए। साथ ही शमन मानचित्र और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय मांगा। चूंकि, राकेश को पहले ही इसके लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका था। इसलिए सिटी मजिस्ट्रेट ने न सिर्फ उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, बुधवार को मौके पर जाकर निर्माण रुकवाने के साथ अधबना भवन सील कराने के साथ इस आशय का नोटिस चस्पा करा दिया कि शमन कार्रवाई को पर्याप्त समय दिया जा चुका है, इसलिए अब अतिरिक्त समय देने का कोई औचित्य नहीं है।
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इस मामले में भवन स्वामी की लापरवाही के साथ मनमानी भी जाहिर हुई है। हालांकि, तीनों प्लाट पुवायां निवासी राकेश यादव के हैं, लेकिन नक्शा केवल दो प्लाट का स्वीकृत कराया गया और इसकी आड़ में तीसरे प्लाट पर भी उन्होंने मनमाने तरीके से निर्माण शुरू करा दिया। इस प्रकरण में यदि भूखंड स्वामी चाहे तो विनियमित क्षेत्र के नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी के न्यायालय में अपील कर सकते हैं और आगे की कार्रवाई भी डीएम के स्तर से निर्धारित होगी। - राजेश कुमार, नियत प्राधिकारी (विनियमित क्षेत्र)/सिटी मजिस्ट्रेट

काफी दिनों से काम बंद चल रहा है। कोई निर्माण नहीं हो रहा था। इसके अलावा बिल्डिंग का नक्शा पहले से ही पास है। प्रशासन ने जो रोक लगाई है उसमें अधिकारियों के पास कागजात प्रस्तुत कर देंगे। कोई गलत निर्माण नहीं किया है। - राकेश यादव, भूखंड स्वामी
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