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रियायतें बढ़ने से पहले निषेधाज्ञा लागू
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शाहजहांपुर। प्रदेश सरकार से मिले दिशा निर्देशों के अनुरूप अनलॉक दो-के तहत आठ जून से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे और होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग माल आदि से संबंधित अतिथि सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन यह रियायतेें देने से पहले कोरोना आपदा से जुड़ी गाइड लाइन का पालन कराने के लिए डीएम इन्द्र विक्रम सिंह ने जिले 30 जून तक धारा 144 लागू कर दी है। इन सभी स्थानों पर कोरोना संक्रमण रोकने के नियमों का पालन करने में ढ़िलाई बरतने वालों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने कहा है कि आठ जून से जन सामान्य के लिए सभी धार्मिक और पूजा वाले स्थान खोले जाएंगे, लेकिन लोगों से सामाजिक दूरी का पालन कराने, मास्क लगाने के नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने का उत्तरदायित्व संबंधित स्थानों के प्रबंधन का होगा। इसी दिन से होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग माल एवं अन्य अतिथि सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन इन सभी स्थानों को नियमित रूप से सैनिटाइज कराने के साथ कर्मचारियों एवं आगंतुकों के बीच सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि इन सभी स्थानों पर आगंतुकों को आरोग्य सेतु और आयुष कवच एप डाउनलोड कराने का दायित्व संबंधित प्रतिष्ठानों के सेवा प्रदाताओं का होगा।
रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किसी व्यक्ति अथवा वाहन के आवागमन पर आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रोक लागू रहेगी। डीएम के अनुसार जो भी दुकानें खुलेंगी उनमें दुकानदारों को सैनिटाइजर की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। बारात घर पूर्व अनुमति के बाद ही शादी आदि के लिए उपयोग किए जा सकेंगे और ऐसे आयोजनों मेें 30 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
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डीएम ने कहा है कि आठ जून से जन सामान्य के लिए सभी धार्मिक और पूजा वाले स्थान खोले जाएंगे, लेकिन लोगों से सामाजिक दूरी का पालन कराने, मास्क लगाने के नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने का उत्तरदायित्व संबंधित स्थानों के प्रबंधन का होगा। इसी दिन से होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग माल एवं अन्य अतिथि सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन इन सभी स्थानों को नियमित रूप से सैनिटाइज कराने के साथ कर्मचारियों एवं आगंतुकों के बीच सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
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उन्होंने कहा कि इन सभी स्थानों पर आगंतुकों को आरोग्य सेतु और आयुष कवच एप डाउनलोड कराने का दायित्व संबंधित प्रतिष्ठानों के सेवा प्रदाताओं का होगा।
रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किसी व्यक्ति अथवा वाहन के आवागमन पर आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रोक लागू रहेगी। डीएम के अनुसार जो भी दुकानें खुलेंगी उनमें दुकानदारों को सैनिटाइजर की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। बारात घर पूर्व अनुमति के बाद ही शादी आदि के लिए उपयोग किए जा सकेंगे और ऐसे आयोजनों मेें 30 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
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