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Shahjahanpur News: बालक से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास
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शाहजहांपुर। सात वर्ष के बालक से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 30500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
तिलहर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 27 अक्तूबर 2019 को पुलिस को तहरीर दी थी कि 26 अक्तूबर को उसका सात वर्षीय पुत्र घर के सामने खेल रहा था। जब वह काफी देर तक नजर नहीं आया तो पत्नी उसे ढूंढ़ने निकली। गांव के बाहर बगिया के पास बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी।
बगिया के पास गन्ने के खेत में गए तो दड़िया बाजार का रहने वाला महेश उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। उनके पहुंचने पर वह बेटे को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। पॉक्सो कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार तृतीय ने महेश उर्फ गिट्ट को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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तिलहर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 27 अक्तूबर 2019 को पुलिस को तहरीर दी थी कि 26 अक्तूबर को उसका सात वर्षीय पुत्र घर के सामने खेल रहा था। जब वह काफी देर तक नजर नहीं आया तो पत्नी उसे ढूंढ़ने निकली। गांव के बाहर बगिया के पास बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी।
बगिया के पास गन्ने के खेत में गए तो दड़िया बाजार का रहने वाला महेश उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। उनके पहुंचने पर वह बेटे को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। पॉक्सो कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार तृतीय ने महेश उर्फ गिट्ट को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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