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अतिक्रमण की सूचना नहीं देने पर मंडी सहायक निलंबित

Wed, 26 Dec 2018 08:07 PM IST
pawan chandra पवन चंद्रा
Updated Wed, 26 Dec 2018 08:07 PM IST
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अतिक्रमण की सूचना नहीं देने पर मंडी सहायक निलंबित
रोजा (शाहजहांपुर)। नवीन मंडी स्थल में गल्ला आढ़ती की सरकारी दुकान के आगे पक्का निर्माण कर किया गया अतिक्रमण जेसीबी से ढहाए जाने का मामला बुधवार को दूसरे दिन भी गरमाया रहा। इस मामले में मंडी सचिव ने प्रथम दृष्टया मंडी सहायक चंद्रभूषण मौर्य को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया। इस बीच, वहां पहुंचे सभापति/एसडीएम सदर रामजी मिश्रा ने मंडी सचिव से व्यापारियों की वार्ता कराई। साथ ही व्यापारियों को मंडी के नियमों के अनुसार गल्ला आढ़तें संचालित करने की नसीहत दी।
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मंडी में एक आढ़त के सामने सोमवार की रात पक्की दीवार खड़ी कर उस पर प्लास्टर कराया जा रहा था। स्टाफ से सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मंडी सचिव संजय सिंह ने प्राइवेट जेसीबी मंगाकर दुकान के आगे किया गया पक्का निर्माण गिरवा दिया था। आढ़ती व्यापार मंडल के अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता ने डीएम के नाम सभापति को ज्ञापन देकर मंडी सचिव पर हजारों रुपये सुविधा शुल्क मांगने और नहीं देने पर सरकारी दुकान तुड़वा देने की तोहमत लगाई, लेकिन मंडी सचिव ने आरोप को नकारते हुए अतिक्रमण साफ कराने की बात कही थी।
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इधर, मंडी सचिव ने जांच करने पर पाया कि मंडी सहायक मौर्य ने समय रहते अतिक्रमण की जानकारी दी और इससे अनावश्यक विवाद की स्थिति बनी। इसी आधार पर उन्होंने मंडी सहायक को निलंबित कर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामला सुलझाने के लिए बुधवार को दोपहर एसडीएम ने दोनों पक्षों में वार्ता शुरू कराई तो उनमें नोकझोंक होने लगी। व्यापारियों ने रात में तोड़फोड़ कराने पर सवाल किया तो सचिव संजय सिंह ने कहा कि रात में कराए जा रहे निर्माण की जानकारी पाकर त्वरित कार्रवाई की गई।
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सचिव ने कहा कि मंडी परिसर में दुकानों के आगे केवल टिन शेड डालकर जालियां लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दुकानों के आगे की टीनें गल गई हैं, लेकिन उन्हें मंडी के स्तर से ही बदला जाएगा। सचिव ने कहा कि दुकानों के आवंटी गल्ला आढ़ती नियमों की परिधि में रहते हुए अपना व्यवसाय करें और दोबारा अतिक्रमण होते पाए जाने पर संबंधितों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।
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