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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट में हाजिर न होने पर ब्रिटिश मौलाना और बेटे-बहू के खिलाफ वारंट

Fri, 10 Jul 2026 01:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 10 Jul 2026 01:09 AM IST
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Warrant against British Maulana and son-in-law for failure to appear in court

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संतकबीरनगर। फर्जी दस्तावेजों के जरिये जमीन खरीदने के मामले में सुनवाई के लिए पेश न होने पर ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा खान, उनके बेटे तौसीफ रजा और बहू नसरीन जहां के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है। पुलिस को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए गए हैं। अगर सात अगस्त तक आरोपी अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अदालत के इस आदेश के बाद पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया है।
इस बहुचर्चित मामले में आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर मदरसे के लिए जमीन खरीदी गई थी। सहसरांव गांव निवासी नूरुल हक खान की तहरीर पर कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने अप्रैल 2024 में प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। कोर्ट ने आरोपियों को अदालत में उपस्थित होने को कहा था पर तय तारीख पर उनके पेश न होने पर वारंट जारी किया गया।
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ब्रिटिश नागरिकता रखने वाला मौलाना शमशुल हुदा खान पहले भी विभिन्न मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा है। जांच एजेंसियां उस पर विदेशी फंडिंग और पाकिस्तानी कनेक्शन से जुड़े आरोपों की भी जांच कर रही हैं। हालांकि, इन मामलों में अंतिम न्यायिक निर्णय संबंधित प्रक्रियाओं के अधीन है।
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गिरफ्तारी में जुटी पुलिस
न्यायालय से वारंट जारी होने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार, अदालत के आदेश के अनुपालन में संबंधित थाने की पुलिस को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए गए हैं। अगर मौलाना और उसके बेटे-बहू कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर प्रस्तुत करती है।
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ये है पूरा मामला
जमीन खरीदने के लिए फर्जी दस्तावेजों से बन गया भारतीय नागरिक
फर्जी दस्तावेजों से जमीन की खरीद-फरोख्त और भारतीय नागरिकता संबंधी अभिलेखों में कथित कूटरचना के मामले में पुलिस ने ब्रिटेन की नागरिकता ले चुके मौलाना शमशुल हुदा खान समेत चार आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। विवेचना में पुलिस ने आरोपों को प्रमाणित मानते हुए तीन आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की है। पुलिस के अनुसार, मौलाना शमशुल हुदा खान पर ब्रिटिश नागरिक होते हुए कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर स्वयं को भारतीय नागरिक दर्शाकर वर्ष 2014 से 2023 के बीच विभिन्न भूमि क्रय-विक्रय से जुड़े दस्तावेज तैयार कराने का आरोप हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने विदेशी नागरिक होने के तथ्य को अभिलेखों में छिपाया और ओसीआई कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों का उपयोग किया।



640 वर्ग मीटर में बना है मदरसा
ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा खान द्वारा खलीलाबाद की मीट मंडी, मोतीनगर में बनवाए गए मदरसे कुल्लियातुल बनातिर रजविया का कुल क्षेत्रफल 640 वर्ग मीटर (लगभग 7,000 वर्ग फुट) है। आरोप है कि यह मदरसा 640 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर बिना किसी स्वीकृत नक्शे के बनाया गया था। भवन निर्माण में विदेशी फंडिंग के इस्तेमाल का भी आरोप है। अवैध निर्माण और संदिग्ध गतिविधियों के कारण अप्रैल-2026 में जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इस पूरे ढांचे को ध्वस्त करना शुरू किया था। कोर्ट के आदेश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी गई थी और अभी मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
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