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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग के अपहरण के दोषी को दो साल की सजा
Tue, 28 Jan 2025 12:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 28 Jan 2025 12:15 AM IST
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संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने अपहरण के दोषी को दाे साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
कोतवाली थाना अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दिया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को सभाचंद यादव ने 13 मई 2010 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। उसके बाद 26 मई को उनकी पुत्री को गांव के सिवान में छोड़कर भाग गया। मामले में विवेचक के विवेचना के उपरांत सभाचंद यादव और उसके रिश्तेदार शेषनाथ यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अभियोजन के तरफ से कुल छह साक्षियों का साक्ष्य कराया गया। पीड़िता की आयु साबित कराए जाने के लिए अभियोजन द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। अभियोजन ने प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपी सभाचंद्र यादव को अपहरण का दोषी मानते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड की धनराशि न जमा किए जाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
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कोतवाली थाना अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दिया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को सभाचंद यादव ने 13 मई 2010 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। उसके बाद 26 मई को उनकी पुत्री को गांव के सिवान में छोड़कर भाग गया। मामले में विवेचक के विवेचना के उपरांत सभाचंद यादव और उसके रिश्तेदार शेषनाथ यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
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अभियोजन के तरफ से कुल छह साक्षियों का साक्ष्य कराया गया। पीड़िता की आयु साबित कराए जाने के लिए अभियोजन द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। अभियोजन ने प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपी सभाचंद्र यादव को अपहरण का दोषी मानते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड की धनराशि न जमा किए जाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
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