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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से छोड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास
Wed, 19 Feb 2025 11:57 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 19 Feb 2025 11:57 PM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की से और कपड़ा फाड़कर अर्ध नग्न करते हुए चित्र को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देने के दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास व छह हजार रुपये अर्थ दंढ से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी अभिमन्यु पाल ने बताया कि पीड़िता की मां ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि 7 जून 2017 को रात आठ बजे उसकी नाबालिग लड़की जो शौच के लिए गांव के दक्षिण तरफ जा रही थी।
इसी दौरान युवक उसके साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने लगा। कपड़ा फाड़कर अर्ध नग्न कर दिया। इस दौरान वह अपने जेब से मोबाइल निकाल कर रिकॉर्डिंग करता रहा। न्यायालय के आदेश पर थाना दुधारा में केस दर्ज हुआ।
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कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी पाए जाने परथाना दुधारा निवासी दोषी इमरान को तीन वर्ष सश्रम कारावास व छह हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। पीड़िता को नालसा स्कीम में 25 हजार रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक फौजदारी अभिमन्यु पाल ने बताया कि पीड़िता की मां ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि 7 जून 2017 को रात आठ बजे उसकी नाबालिग लड़की जो शौच के लिए गांव के दक्षिण तरफ जा रही थी।
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इसी दौरान युवक उसके साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने लगा। कपड़ा फाड़कर अर्ध नग्न कर दिया। इस दौरान वह अपने जेब से मोबाइल निकाल कर रिकॉर्डिंग करता रहा। न्यायालय के आदेश पर थाना दुधारा में केस दर्ज हुआ।
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कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी पाए जाने परथाना दुधारा निवासी दोषी इमरान को तीन वर्ष सश्रम कारावास व छह हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। पीड़िता को नालसा स्कीम में 25 हजार रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया है।