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पुलिसकर्मियों पर हमले के दोषी को साढ़े तीन साल कैद की सजा

Mon, 04 Apr 2022 10:36 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 04 Apr 2022 10:36 PM IST
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Three and a half years imprisonment for assault on policemen
पुलिसकर्मियों पर हमले के दोषी को साढ़े तीन साल कैद की सजा
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय ने पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने के दोषी को साढ़े तीन साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि 16 जून 2018 को आरोपित को प्रतिबंधित जानवरों को वध के लिए ले जाते दौरान पुलिस ने रोका था। अभियुक्त ने टांगी व चाकू से पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बखिरा सदानंद सिंह ने आरोपित पर केस दर्ज कराया था।
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उसकी विवेचना तत्कालीन निरीक्षक अनिल कुमार यादव ने की थी। इसी मामले में कोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्त कलाम निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद को तीन वर्ष छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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