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Sant Kabir Nagar News: तीन आरोपी केस से बरी
Fri, 25 Apr 2025 11:29 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 25 Apr 2025 11:29 PM IST
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संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय की कोर्ट ने अपशब्द कहते हुए मारने-पीटने जान से मारने की धमकी देने व एससीएसटी एक्ट के आरोपी जय प्रकाश दुबे, रवि प्रकाश दुबे समेत तीन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिए।
धनघटा थाना क्षेत्र के खेवसिया निवासी हरिराम ने थाना धनघटा पुलिस को तहरीर दिया था कि 15 मार्च 2009 को सुबह 10 बजे गांव के जय प्रकाश दुबे, रवि प्रकाश दुबे, दुर्गेश चन्द्र दुबे रंजिश में उसको पीटने लगे। बचाव में आए भाई और पिता को भी मारापीटा। थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। कोर्ट में तीनों आरोपियों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप से इन्कार करते हुए विचारण की मांग की।
तथ्य एवं परिस्थितियों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा पक्षों की बहस सुनने के आधार पर न्यायालय अभियोजन पक्ष के दोनों भाइयों समेत तीन के विरुद्ध लगाए गए आरोप साबित करने में असफल है। संवाद
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धनघटा थाना क्षेत्र के खेवसिया निवासी हरिराम ने थाना धनघटा पुलिस को तहरीर दिया था कि 15 मार्च 2009 को सुबह 10 बजे गांव के जय प्रकाश दुबे, रवि प्रकाश दुबे, दुर्गेश चन्द्र दुबे रंजिश में उसको पीटने लगे। बचाव में आए भाई और पिता को भी मारापीटा। थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। कोर्ट में तीनों आरोपियों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप से इन्कार करते हुए विचारण की मांग की।
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तथ्य एवं परिस्थितियों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा पक्षों की बहस सुनने के आधार पर न्यायालय अभियोजन पक्ष के दोनों भाइयों समेत तीन के विरुद्ध लगाए गए आरोप साबित करने में असफल है। संवाद
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