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Sant Kabir Nagar News: झांसा देकर भगाने व दुष्कर्म के मामले में आरोपी पर कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया आदेश

Sat, 15 Nov 2025 12:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 15 Nov 2025 12:31 AM IST
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The court ordered the registration of a case against the accused in the case of kidnapping and rape by deception
संतकबीरनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी की अदालत ने कोतवाली पुलिस को पीड़िता का केस दर्ज करने का आदेश दिया। आरोप है कि आरोपी शादी का झांसा देकर उसको घर से भगा ले गया। लखनऊ ले जाकर दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर शादी से इन्कार कर गर्भपात करा दिया। उसका अश्लील वीडियो फोटो बनाकर वायरल कर दिया।
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कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के एक गांव की युवती ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 31 अक्टूबर 2025 को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। आरोप लगाया कि चार पांच माह पहले उससे थाना बखिरा क्षेत्र के गांव का आरोपी युवक मिला और शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर उसे घर से भगा कर लखनऊ ले जाकर कई दिन यौन शोषण किया किया। गर्भवती होने पर युवती ने शादी के लिए कहा तो आरोपी ने 5 अक्टूबर 2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद के गांव का रिश्तेदार आरोपी के साथ नशीला पानी पिलाकर उसे शहर के एक अस्पताल ले गए और धोखे से गर्भपात करा दिया। अश्लील वीडियो फोटो बनाकर जान माल की धमकी देकर भाग गए। घटना की सूचना थाने पर व एसपी को दी। आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी की अदालत ने दो आरोपियों व दो तीन अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
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