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Sant Kabir Nagar News: बेसिक शिक्षा विभाग ने यूपी टेट/ सीटेट पास शिक्षकों की मांगी जानकारी
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मेंहदावल। बेसिक शिक्षा विभाग ने यूपी टेट-सीटेट पास शिक्षकों की जानकारी मांगी है। इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
बीईओ महेंद्रनाथ त्रिपाठी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार सरकारी परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के यूपी टेट-सीटेट संबंधित विवरण एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बाबत विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य टीईटी उत्तीर्ण न करने वाले शिक्षकों को चिह्नित करके उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन करना है।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ब्लॉक अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सभी सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। टीईटी पास न करने वाले शिक्षकों की नौकरी जाने का संकट मंडरा रहा था, जिसके समाधान के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उन सभी शिक्षकों का विस्तृत ब्योरा (आयु, सेवा अवधि और यूपी टेट-सीटेट उत्तीर्ण की स्थिति तैयार करें जो अभी तक परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं।
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शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया गया है। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अवधेश कुमार तिवारी द्वारा जारी शासनादेश में उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए समय-सीमा में एक वर्ष का विस्तार प्रदान किया है तथा इस संबंध में दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है। इसके साथ शासन स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी परीक्षा आयोजित किए जाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। सभी शिक्षक अपनी सूचनाएं शीघ्र ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे अग्रिम कार्रवाई शीघ्र पूरा हो।
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बीईओ महेंद्रनाथ त्रिपाठी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार सरकारी परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के यूपी टेट-सीटेट संबंधित विवरण एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बाबत विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य टीईटी उत्तीर्ण न करने वाले शिक्षकों को चिह्नित करके उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन करना है।
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राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ब्लॉक अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सभी सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। टीईटी पास न करने वाले शिक्षकों की नौकरी जाने का संकट मंडरा रहा था, जिसके समाधान के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उन सभी शिक्षकों का विस्तृत ब्योरा (आयु, सेवा अवधि और यूपी टेट-सीटेट उत्तीर्ण की स्थिति तैयार करें जो अभी तक परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं।
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शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया गया है। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अवधेश कुमार तिवारी द्वारा जारी शासनादेश में उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए समय-सीमा में एक वर्ष का विस्तार प्रदान किया है तथा इस संबंध में दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है। इसके साथ शासन स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी परीक्षा आयोजित किए जाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। सभी शिक्षक अपनी सूचनाएं शीघ्र ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे अग्रिम कार्रवाई शीघ्र पूरा हो।