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Sant Kabir Nagar News: बच्चों को ले जाने वाले टैक्सी वाहनों पर लगेगी रोक
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- सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया था निर्णय, संभागीय परिवहन विभाग करेगा कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जनपद में बच्चों को घर से स्कूल व स्कूल से घर ले जाने वाले टैक्सी वाहनों पर संभागीय परिवहन रोक लगाएगा। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया था। जांच के दौरान ऐसे वाहनों के पकड़ में आने पर उनके खिलाफ एआरटीओ की तरफ से कार्रवाई की जाएगी।
जिले के तमाम स्कूलों में टैक्सी वाहनों से बच्चों को ढोए जाने की सूचना मिली थी। इनमें न तो मानक का प्रयोग हो रहा है, न ही बच्चों की सुरक्षा का इंतजाम हैं। साथ ही तमाम टैक्सी वाहन काफी जर्जर हैं। कुछ वाहन ऐसे भी हैं जो अपनी निर्धारित मानक आयु पूरी कर चुके हैं। इसके बाद उनके मालिक चलवा रहे हैं। अभिभावक भी अपने स्कूल के वाहन में जगह न मिलने पर ऐसे वाहन संचालकों के संपर्क में आते हैं। जाे स्कूल वाहन की फीस से कम किराए पर छात्रों को अपने वाहन से घर से स्कूल और फिर स्कूल से घर छोड़ने आ जा रहे हैं।
स्कूल वाहन को छोड़कर अभिभावक भी अपने पाल्यों को ऐसे वाहनों से स्कूल भेजने पर सहमति दे देते हैं। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा था। एआरटीओ प्रियंवदा सिंह ने बताया कि विद्यालय में स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने के लिए विद्यालय वाहन से भिन्न टैक्सी वाहन पर रोक लगाई जाएगी। जो भी वाहन जांच के दौरान पकड़ में आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जनपद में बच्चों को घर से स्कूल व स्कूल से घर ले जाने वाले टैक्सी वाहनों पर संभागीय परिवहन रोक लगाएगा। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया था। जांच के दौरान ऐसे वाहनों के पकड़ में आने पर उनके खिलाफ एआरटीओ की तरफ से कार्रवाई की जाएगी।
जिले के तमाम स्कूलों में टैक्सी वाहनों से बच्चों को ढोए जाने की सूचना मिली थी। इनमें न तो मानक का प्रयोग हो रहा है, न ही बच्चों की सुरक्षा का इंतजाम हैं। साथ ही तमाम टैक्सी वाहन काफी जर्जर हैं। कुछ वाहन ऐसे भी हैं जो अपनी निर्धारित मानक आयु पूरी कर चुके हैं। इसके बाद उनके मालिक चलवा रहे हैं। अभिभावक भी अपने स्कूल के वाहन में जगह न मिलने पर ऐसे वाहन संचालकों के संपर्क में आते हैं। जाे स्कूल वाहन की फीस से कम किराए पर छात्रों को अपने वाहन से घर से स्कूल और फिर स्कूल से घर छोड़ने आ जा रहे हैं।
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स्कूल वाहन को छोड़कर अभिभावक भी अपने पाल्यों को ऐसे वाहनों से स्कूल भेजने पर सहमति दे देते हैं। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा था। एआरटीओ प्रियंवदा सिंह ने बताया कि विद्यालय में स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने के लिए विद्यालय वाहन से भिन्न टैक्सी वाहन पर रोक लगाई जाएगी। जो भी वाहन जांच के दौरान पकड़ में आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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