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Sant Kabir Nagar News: इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अब टैक्स और पंजीकरण शुल्क
Wed, 15 Oct 2025 12:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 15 Oct 2025 12:04 AM IST
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जिला मुख्यालय पर बिकने के लिए खड़े इलेक्टि्क वाहन । संवाद
संतकबीरनगर। धनतेरस व दीपावली पर इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद पर अब रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क देना होगा। 14 अक्तूबर 2022 से तीन वर्ष तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर शत प्रतिशत छूट दी गई थी। जिसकी सीमा 13 अक्तूबर को समाप्त हो गया है।
14 अक्तूबर से 10 लाख रुपये तक की कीमत के वाहन पर 9 प्रतिशत एवं 10 लाख रुपये से अधिक कीमत के वाहन पर 11 प्रतिशत रोड टैक्स देना होगा। दो पहिया वाहन स्वामियों को रोड टैक्स के अलावा 300 रुपये और चार पहिया वाहन स्वामियों को 600 रुपये पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति वर्ष 2022 में लागू किया गया था। इसके तहत तीन वर्ष के लिए पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को पंजीकरण और रोड टैक्स में छूट दिया गया था। जिसकी समय सीमा 13 अक्तूबर को पूरा हो गया है।
जानकारों की मानें तो वहीं चौथे व पांचवें वर्ष में उन इलेक्ट्रिक वाहन पर 100 प्रतिशत की दर से छूट देने की व्यवस्था की गई जिनका विनिर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया हो। ऐसे में अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की लागत का 9 प्रतिशत रोड टैक्स व 300 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा।
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चार पहिया वाहन की कीमत यदि 10 लाख रुपये तक है तो उस पर 9 प्रतिशत रोड टैक्स यदि 10 लाख रुपये से अधिक कीमत है तो 11 प्रतिशत रोड टैक्स एवं 600 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा।
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14 अक्तूबर से 10 लाख रुपये तक की कीमत के वाहन पर 9 प्रतिशत एवं 10 लाख रुपये से अधिक कीमत के वाहन पर 11 प्रतिशत रोड टैक्स देना होगा। दो पहिया वाहन स्वामियों को रोड टैक्स के अलावा 300 रुपये और चार पहिया वाहन स्वामियों को 600 रुपये पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति वर्ष 2022 में लागू किया गया था। इसके तहत तीन वर्ष के लिए पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को पंजीकरण और रोड टैक्स में छूट दिया गया था। जिसकी समय सीमा 13 अक्तूबर को पूरा हो गया है।
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जानकारों की मानें तो वहीं चौथे व पांचवें वर्ष में उन इलेक्ट्रिक वाहन पर 100 प्रतिशत की दर से छूट देने की व्यवस्था की गई जिनका विनिर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया हो। ऐसे में अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की लागत का 9 प्रतिशत रोड टैक्स व 300 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा।
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चार पहिया वाहन की कीमत यदि 10 लाख रुपये तक है तो उस पर 9 प्रतिशत रोड टैक्स यदि 10 लाख रुपये से अधिक कीमत है तो 11 प्रतिशत रोड टैक्स एवं 600 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा।