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Sant Kabir Nagar News: हाईकोर्ट के आदेश पर रोकी गई पुनर्मतगणना
Tue, 21 Feb 2023 10:55 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 21 Feb 2023 10:55 PM IST
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एसडीएम कोर्ट के आदेश पर मेंहदावल तहसील में प्रधान पद की चल रही थी काउंटिंग
संवाद न्यूज एजेंसी
सांथा। एसडीएम कोर्ट के निर्देश पर विकास खंड सांथा के ग्राम पंचायत मेंहदूपार के प्रधान पद की पुनर्मतगणना मंगलवार को मेंहदावल तहसील में शुरू हुई। सुबह 10 से दो बजे तक मतगणना चली। इसी बीच एसडीएम ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर मतगणना रोकवा दिया।
एसडीएम योगेश्वर सिंह ने बताया कि विकास खंड सांथा के ग्राम पंचायत मेंहदूपार में प्रधान पद पर हुए आम चुनाव में फरजाना खातून व साबिया खातून समेत छह प्रत्याशी मैदान में रहे। चुनाव में साबिया खातून ने फरजाना खातून को दो मत से हरा दिया था। साबिया खातुन प्रधान चुनी गई थीं। पराजित उम्मीदवार फरजाना खातून ने परिणाम में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए सात जून 2022 को उपजिलाधिकारी कोर्ट को याचिका दायिर कर पुनर्मतगणना की मांग की।
एसडीएम कोर्ट ने एक फरवरी को फैसला सुनाया। इसमें 21 फरवरी को पुनर्मतगणना की तिथि निर्धारित की। इधर वर्तमान प्रधान साबिया खातून ने हाइकोर्ट में याचिका दायर करके पुर्नमतगणना रोकने की मांग की थी। सोमवार को तहसील मुख्यालय में सुबह 10 बजे से पुर्नमतगणना शुरू हुई। पांच में से चार बॉक्स के मत की गणना कर ली गई थी। तभी दो बजे हाईकोर्ट से जिलाधिकारी को आदेश पत्र आया। इसमें पुनर्मतगणना को रोके जाने का आदेश है। इसके साथ ही एसडीएम कोर्ट में दो माह भीतर पुन: सुनवाई किए जाने को कहा गया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर पुर्नमतगणना रोक दी गई। मतपेटिकाओं को स्ट्ररंग रुम के डबल लॉक में सुरक्षित रखवा दिया गया। इस बीच सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद रही।
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सांथा। एसडीएम कोर्ट के निर्देश पर विकास खंड सांथा के ग्राम पंचायत मेंहदूपार के प्रधान पद की पुनर्मतगणना मंगलवार को मेंहदावल तहसील में शुरू हुई। सुबह 10 से दो बजे तक मतगणना चली। इसी बीच एसडीएम ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर मतगणना रोकवा दिया।
एसडीएम योगेश्वर सिंह ने बताया कि विकास खंड सांथा के ग्राम पंचायत मेंहदूपार में प्रधान पद पर हुए आम चुनाव में फरजाना खातून व साबिया खातून समेत छह प्रत्याशी मैदान में रहे। चुनाव में साबिया खातून ने फरजाना खातून को दो मत से हरा दिया था। साबिया खातुन प्रधान चुनी गई थीं। पराजित उम्मीदवार फरजाना खातून ने परिणाम में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए सात जून 2022 को उपजिलाधिकारी कोर्ट को याचिका दायिर कर पुनर्मतगणना की मांग की।
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एसडीएम कोर्ट ने एक फरवरी को फैसला सुनाया। इसमें 21 फरवरी को पुनर्मतगणना की तिथि निर्धारित की। इधर वर्तमान प्रधान साबिया खातून ने हाइकोर्ट में याचिका दायर करके पुर्नमतगणना रोकने की मांग की थी। सोमवार को तहसील मुख्यालय में सुबह 10 बजे से पुर्नमतगणना शुरू हुई। पांच में से चार बॉक्स के मत की गणना कर ली गई थी। तभी दो बजे हाईकोर्ट से जिलाधिकारी को आदेश पत्र आया। इसमें पुनर्मतगणना को रोके जाने का आदेश है। इसके साथ ही एसडीएम कोर्ट में दो माह भीतर पुन: सुनवाई किए जाने को कहा गया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर पुर्नमतगणना रोक दी गई। मतपेटिकाओं को स्ट्ररंग रुम के डबल लॉक में सुरक्षित रखवा दिया गया। इस बीच सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद रही।
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