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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

Mon, 25 Jul 2022 11:28 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 25 Jul 2022 11:28 PM IST
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Rape accused's bail application canceled
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
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संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बखिरा क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित मां का आरोप है कि बेटी कक्षा 11वीं में पढ़ती है। 18/19 जून की रात को आरोपी बेटी को बहला फुसला कर भगा ले गया। आरोपी का सहयोग उसके परिजनों ने किया। बेटी की काफी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। इस मामले में उसने केस दर्ज कराया।

आरोप है कि वह अपने घर पर बैठी थी। उसी दौरान उपरोक्त लोग उसके घर पर पहुंच गए और अपशब्द कहा व जानमाल की धमकी दी। कोर्ट में दिए बयान में पीड़ित किशोरी ने घटना की पुष्टि की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। संवाद
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