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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा

Sat, 05 Sep 2026 03:00 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 03:00 AM IST
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Man convicted of assault sentenced till rising of court
संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में शुक्रवार को न्यायालय सीजे (एसडी) /एसीजेएम द्वारा एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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वादी मुकदमा बजरंगी निवासी कानापार थाना बखिरा द्वारा थाना पर अभियुक्त संतू निवासी कानापार विरुद्ध मारपीट करने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट पंजीकृत कराया गया था। संवाद
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