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उर्वरक केंद्रों पर छापा मारा, एक का लाइसेंस निलंबित
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उर्वरक केंद्रों पर छापा मारा, एक का लाइसेंस निलंबित
संतकबीरनगर। डीएम दिव्या मित्तल निर्देश पर गठित संयुक्त टीम ने बुधवार को जनपद के विभिन्न उर्वरक बिक्री केंद्रों पर छापा मारा। अनियमितता पाए जाने पर एक दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
मेंहदावल क्षेत्र में एसडीएम एवं भूमि संरक्षण अधिकारी की टीम ने आठ उर्वरक विक्रय केंद्रों की जांच की। जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड बरगदवा कला विकासखंड बेलहर कला की जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं करने एवं पीओएस मशीन सक्रिय नहीं पाए जाने पर उर्वरक बिक्री प्राधिकारपत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई। इसी प्रकार खलीलाबाद क्षेत्र में शक्तिमान कृषि सेवा केंद्र मैलानी का उर्वरक बिक्री एवं स्टाक पंजिका नहीं दिखाने पर एसडीएम खलीलाबाद एवं जिला कृषि अधिकारी की टीम ने कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण तलब किया है। अभियान में कुल 19 उर्वरक विक्रय केंद्रों की जांच की गई। डीएपी के चार, सिंगल सुपर फास्फेट के दो एवं एमओपी का एक नमूना एकत्र किया गया। डीएम दिव्या मित्तल ने बताया कि उर्वरक बिक्री केंद्रों पर औचक कार्रवाई नियमित रूप से होती रहेगी। उन्होंने कहा कि उर्वरक विक्रेता पीओएस मशीन से ही शत-प्रतिशत उर्वरक की बिक्री, निर्धारित मूल्य पर करें और अपने प्रतिष्ठान पर उर्वरक मूल्य का लेखन अवश्य कराएं। पीओएस मशीन से उर्वरक बिक्री नहीं करने अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने की दशा में संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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संतकबीरनगर। डीएम दिव्या मित्तल निर्देश पर गठित संयुक्त टीम ने बुधवार को जनपद के विभिन्न उर्वरक बिक्री केंद्रों पर छापा मारा। अनियमितता पाए जाने पर एक दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
मेंहदावल क्षेत्र में एसडीएम एवं भूमि संरक्षण अधिकारी की टीम ने आठ उर्वरक विक्रय केंद्रों की जांच की। जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड बरगदवा कला विकासखंड बेलहर कला की जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं करने एवं पीओएस मशीन सक्रिय नहीं पाए जाने पर उर्वरक बिक्री प्राधिकारपत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई। इसी प्रकार खलीलाबाद क्षेत्र में शक्तिमान कृषि सेवा केंद्र मैलानी का उर्वरक बिक्री एवं स्टाक पंजिका नहीं दिखाने पर एसडीएम खलीलाबाद एवं जिला कृषि अधिकारी की टीम ने कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण तलब किया है। अभियान में कुल 19 उर्वरक विक्रय केंद्रों की जांच की गई। डीएपी के चार, सिंगल सुपर फास्फेट के दो एवं एमओपी का एक नमूना एकत्र किया गया। डीएम दिव्या मित्तल ने बताया कि उर्वरक बिक्री केंद्रों पर औचक कार्रवाई नियमित रूप से होती रहेगी। उन्होंने कहा कि उर्वरक विक्रेता पीओएस मशीन से ही शत-प्रतिशत उर्वरक की बिक्री, निर्धारित मूल्य पर करें और अपने प्रतिष्ठान पर उर्वरक मूल्य का लेखन अवश्य कराएं। पीओएस मशीन से उर्वरक बिक्री नहीं करने अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने की दशा में संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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