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Sant Kabir Nagar News: सभासद पद की मतगणना की पारदर्शिता पर उठा सवाल
Wed, 12 Jul 2023 01:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 12 Jul 2023 01:41 AM IST
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- हारे प्रत्याशी की याचिका का कोर्ट ने लिया संज्ञान
- विपक्षीगणों को नोटिस जारी करते हुए मतपत्रों को सुरक्षित रखने का दिया निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। नगर पंचायत मगहर के वार्ड नंबर सात तिवारी टोला के सदस्य पद प्रत्याशी संदीप कुमार मिश्र ने जनपद न्यायधीश की कोर्ट में चुनावी याचिका दाखिल की है। घोषित चुनाव परिणाम को निरस्त कर पुनर्मतगणना कराए जाने की मांग की है। प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने विपक्षीगण को नोटिस जारी करने के साथ मतगणना से संबंधित रिकार्डिंग व मतपत्रों को सुरक्षित रखने का आदेश देते हुए 24 जुलाई को सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता मल्लू प्रसाद ने बताया कि नगर पंचायत मगहर के संपंन हुए चुनाव में वार्ड नंबर सात तिवारी टोला से सदस्य पद पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान से संदीप कुमार मिश्र चुनाव लडे थे। 11 मई को मतदान हुआ। कुल 813 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
13 मई को वार्ड नंबर सात तिवारी टोला के सदस्य पद के प्रत्याशी की मतगणना हुई। आरोप लगाया कि विपक्षी प्रथम वर्ग जिसकी स्थानीय पुलिस प्रशासन व राजनीतिक पकड़ है। मतगणना अधिकारी को अपने साजिश में किया तथा मतपत्रों की गलत मतगणना किया। निष्पक्ष मतगणना नहीं हुई। आनन फानन में विपक्षी प्रथम वर्ग को लाभ पहुंचाने की गरज से चुनाव में मतों की हेरा फेरी कर मतगणना कर्मियों को साजिश में लेकर 57 मतों से संदीप कुमार मिश्र सदस्य पद प्रत्याशी को हरा दिया गया।
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पुनर्मतगणना की आवाज उठाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई और डांट कर भगा दिया गया। निष्पक्ष मतगणना हुई होती तो वह विजयी घोषित होते। परिणाम घोषित कर दिया गया और 57 मतों से हरा दिया गया। हारे प्रत्याशी ने मुख्यमंत्री, जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग सहित अन्य अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दी।
सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित ने जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में चुनावी याचिका दायर कर मांग की कि वार्ड नंबर सात तिवारी टोला सदस्य पद की पुनः मतगणना कराई जाए और घोषित चुनाव परिणाम को निरस्त किया जाए। प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद मतगणना अधिकारी नगर पंचायत मगहर व जिलाधिकारी सन्तकबीर नगर को वार्ड नंबर सात तिवारी टोला की मतगणना से संबंधित सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग व मतपत्रों को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
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- विपक्षीगणों को नोटिस जारी करते हुए मतपत्रों को सुरक्षित रखने का दिया निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। नगर पंचायत मगहर के वार्ड नंबर सात तिवारी टोला के सदस्य पद प्रत्याशी संदीप कुमार मिश्र ने जनपद न्यायधीश की कोर्ट में चुनावी याचिका दाखिल की है। घोषित चुनाव परिणाम को निरस्त कर पुनर्मतगणना कराए जाने की मांग की है। प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने विपक्षीगण को नोटिस जारी करने के साथ मतगणना से संबंधित रिकार्डिंग व मतपत्रों को सुरक्षित रखने का आदेश देते हुए 24 जुलाई को सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता मल्लू प्रसाद ने बताया कि नगर पंचायत मगहर के संपंन हुए चुनाव में वार्ड नंबर सात तिवारी टोला से सदस्य पद पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान से संदीप कुमार मिश्र चुनाव लडे थे। 11 मई को मतदान हुआ। कुल 813 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
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13 मई को वार्ड नंबर सात तिवारी टोला के सदस्य पद के प्रत्याशी की मतगणना हुई। आरोप लगाया कि विपक्षी प्रथम वर्ग जिसकी स्थानीय पुलिस प्रशासन व राजनीतिक पकड़ है। मतगणना अधिकारी को अपने साजिश में किया तथा मतपत्रों की गलत मतगणना किया। निष्पक्ष मतगणना नहीं हुई। आनन फानन में विपक्षी प्रथम वर्ग को लाभ पहुंचाने की गरज से चुनाव में मतों की हेरा फेरी कर मतगणना कर्मियों को साजिश में लेकर 57 मतों से संदीप कुमार मिश्र सदस्य पद प्रत्याशी को हरा दिया गया।
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पुनर्मतगणना की आवाज उठाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई और डांट कर भगा दिया गया। निष्पक्ष मतगणना हुई होती तो वह विजयी घोषित होते। परिणाम घोषित कर दिया गया और 57 मतों से हरा दिया गया। हारे प्रत्याशी ने मुख्यमंत्री, जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग सहित अन्य अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दी।
सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित ने जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में चुनावी याचिका दायर कर मांग की कि वार्ड नंबर सात तिवारी टोला सदस्य पद की पुनः मतगणना कराई जाए और घोषित चुनाव परिणाम को निरस्त किया जाए। प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद मतगणना अधिकारी नगर पंचायत मगहर व जिलाधिकारी सन्तकबीर नगर को वार्ड नंबर सात तिवारी टोला की मतगणना से संबंधित सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग व मतपत्रों को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।