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Sant Kabir Nagar News: गोवध निवारण में 11 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित
Tue, 02 Apr 2024 11:44 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 02 Apr 2024 11:44 PM IST
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15 दिन के कारावास की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद गोवध निवारण अधिनियम के एक आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि व अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि एक अप्रैल को न्यायालय एसीजेएम की कोर्ट ने थाना बखिरा में पंजीकृत सीएस एक्ट व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के मामले में आरोपी नबीउल्लाह पुत्र भालू पुत्र साधु निवासी दुर्गजोत को 15 दिन के साधारण कारावास (जेल में बिताई गई अवधि) व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अपराध में 100 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया। अदा न करने पर 15 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
गोवध के आरोपी को साधारण कारावास की सजा
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के एक आरोपी को जेल में बिताई अवधि व 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि एक अप्रैल को न्यायालय सीजे (जेडी) एफटीसी प्रथम जेएम की कोर्ट ने थाना दुधारा में पंजीकृत पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के मामले में आरोपी इबरार पुत्र लाल मोहम्मद निवासी मेहोखोर थाना मेंहदावल को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत जेल में बिताई गई अवधि व 50 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने पर दो दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद गोवध निवारण अधिनियम के एक आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि व अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि एक अप्रैल को न्यायालय एसीजेएम की कोर्ट ने थाना बखिरा में पंजीकृत सीएस एक्ट व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के मामले में आरोपी नबीउल्लाह पुत्र भालू पुत्र साधु निवासी दुर्गजोत को 15 दिन के साधारण कारावास (जेल में बिताई गई अवधि) व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अपराध में 100 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया। अदा न करने पर 15 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
गोवध के आरोपी को साधारण कारावास की सजा
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के एक आरोपी को जेल में बिताई अवधि व 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि एक अप्रैल को न्यायालय सीजे (जेडी) एफटीसी प्रथम जेएम की कोर्ट ने थाना दुधारा में पंजीकृत पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के मामले में आरोपी इबरार पुत्र लाल मोहम्मद निवासी मेहोखोर थाना मेंहदावल को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत जेल में बिताई गई अवधि व 50 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने पर दो दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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