फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Punished with fine of Rs 1100 for prevention of cow slaughter

Sant Kabir Nagar News: गोवध निवारण में 11 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित

Tue, 02 Apr 2024 11:44 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 02 Apr 2024 11:44 PM IST
विज्ञापन
Punished with fine of Rs 1100 for prevention of cow slaughter
15 दिन के कारावास की सजा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद गोवध निवारण अधिनियम के एक आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि व अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि एक अप्रैल को न्यायालय एसीजेएम की कोर्ट ने थाना बखिरा में पंजीकृत सीएस एक्ट व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के मामले में आरोपी नबीउल्लाह पुत्र भालू पुत्र साधु निवासी दुर्गजोत को 15 दिन के साधारण कारावास (जेल में बिताई गई अवधि) व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अपराध में 100 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया। अदा न करने पर 15 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।


गोवध के आरोपी को साधारण कारावास की सजा

संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के एक आरोपी को जेल में बिताई अवधि व 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि एक अप्रैल को न्यायालय सीजे (जेडी) एफटीसी प्रथम जेएम की कोर्ट ने थाना दुधारा में पंजीकृत पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के मामले में आरोपी इबरार पुत्र लाल मोहम्मद निवासी मेहोखोर थाना मेंहदावल को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत जेल में बिताई गई अवधि व 50 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने पर दो दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed