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Sant Kabir Nagar News: मरम्मत व्यय 1.83 लाख व 60 हजार अतिरिक्त देने के आदेश
Fri, 16 May 2025 11:17 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 16 May 2025 11:17 PM IST
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संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने बीमा अवधि में हुए वाहन में अचानक आग लगने पर मरम्मत खर्च का भुगतान न करने के एक मामले को गंभीरता से लिया है। मरम्मत व्यय रुपये 1.83 लाख के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये 60 हजार अतिरिक्त साठ दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है।
बेलौली गांव निवासी मे. अमित इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर अमित कुमार ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने अपने माल वाहक पिकअप वाहन का बीमा यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया। वह 27 जुलाई 2024 को सलेमपुर से सामान लेकर आ रहे थे। वह अपराह्न लगभग 4:30 बजे गोरखपुर बाईपास रोड एकला टोल प्लाजा के निकट उक्त वाहन में अचानक आग लग गई। लोगों के मदद से किसी तरह आग बुझाया जा सका।
बीमा कंपनी के कहने पर वह उसे गीडा स्थित सर्विस सेंटर पर ले गए। इसके बाद मरम्मत में व्यय धनराशि एक लाख 83 हजार 364 रुपये का भुगतान बीमा कंपनी ने नहीं किया। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत मरम्मत व्यय की धनराशि रुपये 1.83 लाख 10 फीसदी ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये 60 हजार अतिरिक्त साठ दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
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बेलौली गांव निवासी मे. अमित इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर अमित कुमार ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने अपने माल वाहक पिकअप वाहन का बीमा यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया। वह 27 जुलाई 2024 को सलेमपुर से सामान लेकर आ रहे थे। वह अपराह्न लगभग 4:30 बजे गोरखपुर बाईपास रोड एकला टोल प्लाजा के निकट उक्त वाहन में अचानक आग लग गई। लोगों के मदद से किसी तरह आग बुझाया जा सका।
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बीमा कंपनी के कहने पर वह उसे गीडा स्थित सर्विस सेंटर पर ले गए। इसके बाद मरम्मत में व्यय धनराशि एक लाख 83 हजार 364 रुपये का भुगतान बीमा कंपनी ने नहीं किया। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत मरम्मत व्यय की धनराशि रुपये 1.83 लाख 10 फीसदी ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये 60 हजार अतिरिक्त साठ दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
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