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चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की सजा

Fri, 04 Nov 2022 10:21 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Nov 2022 10:21 PM IST
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One year jail for the guilty in check bounce case
चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की सजा
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सीजेएम कोर्ट ने सात लाख रुपये अर्थदंड से किया दंडित
अर्थदंड न जमा करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
संतकबीरनगर। सीजेएम महेंद्र कुमार सिंह ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को एक वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही 7,00000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 6,80000 रुपये परिवादी को देने का और 20,000 रुपये राजकीय कोष में जमा करने का भी आदेश दिया है।

अधिवक्ता सुशांत मिश्र ने बताया कि खलीलाबाद के गोरखल निवासी हरिकेश सिंह कोल डिपों के प्रोपराइटर है। हरिकेश सिंह ईंट-भट्ठे कोयले की सप्लाई करते थे। वह कोयले का व्यापार करते थे। गोरखपुर जिले के सहजनवां क्षेत्र के गाहासाड़ निवासी राज नारायण सिंह उर्फ नन्हे सिंह को 3,50000 रुपये का कोयला सप्लाई किए। जिस पर राजनरायण सिंह ने 3,50000 रुपये का चेक उनके पक्ष में दिया। उक्त चेक बाउंस हो गया। मामले में विधिक नोटिस देने के बाद भी उनके के जरिए पैसे का भुगतान नहीं किया गया। जिस पर पीड़ित हरिकेश सिंह ने न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद दाखिल किया। साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर सीजेएम महेंद्र कुमार सिंह ने दोषी राजनरायण सिंह उर्फ नन्हें सिंह को एक वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही सात लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 6,80000 रुपये परिवादी को देने का और 20,000 रुपये राजकीय कोष में जमा करने का भी आदेश दिया है।
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