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Sant Kabir Nagar News: एनडीपीएस के आरोपी को एक साल का कारावास व अर्थदंड
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को एक वर्ष के कारावास व कुल 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद 13 नवंबर को एएसजे एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने थाना धनघटा पर पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त निर्मल निषाद पुत्र हरिचरन निषाद निवासी तेजपुर को एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक वर्ष के कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने कि स्थिति में अभियुक्त को पांच दिन कारावास में बिताना होगा।
प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारावास में बिताई गई अवधि को दंडादेश के साथ समायोजित किया जाएगा। अभियुक्त निर्मल निषाद को अधिपत्र तैयार कर दंड भुगतने के लिए जिला कारागार प्रेषित करने का आदेश कोर्ट ने दिया।
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को एक वर्ष के कारावास व कुल 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद 13 नवंबर को एएसजे एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने थाना धनघटा पर पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त निर्मल निषाद पुत्र हरिचरन निषाद निवासी तेजपुर को एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक वर्ष के कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने कि स्थिति में अभियुक्त को पांच दिन कारावास में बिताना होगा।
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प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारावास में बिताई गई अवधि को दंडादेश के साथ समायोजित किया जाएगा। अभियुक्त निर्मल निषाद को अधिपत्र तैयार कर दंड भुगतने के लिए जिला कारागार प्रेषित करने का आदेश कोर्ट ने दिया।
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