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Sant Kabir Nagar News: हत्या के मामले में दोषी को सश्रम उम्रकैद, साक्ष्य के अभाव में एक दोषमुक्त

Wed, 21 Jan 2026 01:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 21 Jan 2026 01:10 AM IST
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Murder convict sentenced to life imprisonment, one acquitted due to lack of evidence
संतकबीरनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा की अदालत ने हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास और 1.35 लाख रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा। जबकि साक्ष्य के अभाव में एक को दोषमुक्त कर दिया है।
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महुली थाना क्षेत्र के टिकुई कोल चौबे निवासी मुन्ना लाल ने थाना महुली में प्रार्थना पत्र दिया कि 28 मार्च 2013 को शाम करीब 7:00 बजे उनके भतीजे वीर के मोबाइल पर किसी व्यक्ति का फोन आया। उसके बाद भतीजा घर से बाहर चला गया। देर रात तक वह घर नहीं लौटा तो उसके मोबाइल पर फोन कर संपर्क करने का प्रयास किया पर उसका मोबाइल बंद था।
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अगले दिन होली का त्योहार होने से सोचा कि वह अपने दोस्तों के पास चला गया होगा। इसके बाद भतीजा घर नहीं आया। वह अपने भतीजे के गायब होने की सूचना थाने पर देने जा रहे थे कि जानकारी हुई कि गांव के उत्तर पूर्व तरफ बेचू चौबे के गेहूं के खेत में भतीजे का शव पड़ा है। वह तथा उनके परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। देखा कि ईंट एवं नुकीले हथियार से मारकर भतीजे की हत्या की गई थी। पहचान छुपाने के लिए हत्यारों ने शव के ऊपर तेजाब भी डाल दिया था।
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महुली थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए जितेंद्र चतुर्वेदी व हरिकेश चतुर्वेदी तथा तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। आला कत्ल व मोबाइल बरामद किया। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोपियों में तीन अन्य बाल अपचारी घोषित किए गए। अपराध साबित पाए जाने पर सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने टिकुई कोल चौबे के जितेंद्र चतुर्वेदी को सश्रम आजीवन कारावास और 1.35 लाख रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा का आदेश दिया। कोर्ट ने एक अन्य आरोपी हरिकेश चतुर्वेदी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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