फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   molestation minor, case registered

महिला से किया था दुष्कर्म, अब बेटी से छेड़खानी, दो बार जेल जा चुका है आरोपी

Fri, 28 Aug 2020 10:45 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2020 10:45 PM IST
विज्ञापन
molestation minor, case registered
महिला से किया था दुष्कर्म, अब बेटी से छेड़खानी, दो बार जेल जा चुका है आरोपी
विज्ञापन

संतकबीरनगर। कोतवाली क्षेत्र की एक महिला के साथ कुछ माह पूर्व रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया। जेल से जमानत पर घर लौटा है। एक सप्ताह पूर्व महिला की दसवीं में पढ़ने वाली बेटी के साथ भी आरोपी ने अश्लील हरकत की। शुक्रवार की देर शाम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज करते हुए हिरासत में ले लिया।
महिला का कहना है कि रिश्तेदार होने से आरोपी युवक का उसके घर आना-जाना था। आरोप है कि युवक ने ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म किया। कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप पत्र भी कोर्ट में प्रेषित किया। उस मामले में आरोपी जेल गया और जमानत पर छूटा। आरोप है कि उसकी 14 वर्षीय बेटी हाईस्कूल में पढ़ती है। बेटी खलीलाबाद में ट्यूशन पढ़ती है। आरोपी युवक बेटी का पीछा करता है। 18 अगस्त की सुबह रास्ते में आरोपी युवक ने जबरिया बेटी को बाइक पर बैठा लिया और अश्लील हरकत की। बेटी को उसकी पूर्व में खींची आपत्तिजनक तस्वीर दिखाकर शादी करने की बात करने लगा। बात न मानने पर जबरन उठा ले जाने की धमकी दी। बेटी को तमंचा भी दिखा रहा था। बेटी रोती हुई घर पहुंची और पूरी घटना बताई। महिला ने बताया कि उसके पति बाहर रहते हैं। वह बच्चों के साथ घर पर रहती है। सीओ आनंद कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपी पहले भी दो बार जेल जा चुका है। उसके खिलाफ छात्रा के साथ छेड़खानी का केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है और पूछताछ की जा रही है।
विज्ञापन

गोवंशीय पशु और अवैध चाकू के साथ दो गिरफ्तार
संतकबीरनगर। दुधारा पुलिस ने गोवंशीय पशु और अवैैध चाकू के साथ दो तस्करो को गिरफ्तार किया। एसओ श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों की पहचान अरमान पुत्र अकरम और जुबैर पुत्र बैतुल्लाह निवासीगण बढ़यांमाफी थाना दुधारा के रूप में हुई। पकड़े गए आरोपियों पर सीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed