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Sant Kabir Nagar News: मेगा विधिक सहायता शिविर 22 को
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कंपोजिट विद्यालय सेमरियावां में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन-स्रोत न्यायालय
- कंपोजिट विद्यालय सेमरियावां में आयोजित हुआ जागरूकता शिविर
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह के निर्देश पर कंपोजिट विद्यालय सेमरियावां में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आयोजित कार्यशाला में प्राधिकरण सचिव व सिविल जज सीडी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि 22 फरवरी को हीरा लाल राम निवास डिग्री कॉलेज में मेगा विधिक सहायता शिविर लगाया जाएगा। इसमें लगभग 44 विभाग प्रतिभाग करेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के लाभ हेतु कोई भी लाभार्थी 22 फरवरी को उपरोक्त मेगा शिविर में उपस्थित होकर लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट तथा भरण पोषण एक्ट यथा-गांव समाज में ऐसे बुजुर्ग जिनकी संतान ने उन्हें घर से निष्कासित कर दिया है, अथवा प्रताड़ित करते हैं, वे बुजुर्ग अपने भरण पोषण के लिए न्यायालय अथवा संबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष दावा दाखिल कर सकते हैं।
पंचायत अंतर्गत गांव के नागरिकों की सहभागिता में गांववासियों को विधिक सेवा के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही अति दूरस्थ इलाकों में विधिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में बताया। कार्यक्रम में डिप्टी चीफ संजीव पांडेय द्वारा बंदीजन को प्राधिकरण अंतर्गत मुफ्त विधिक सेवा सहायता प्रदान करने हेतु जिला न्यायालय पर स्थापित लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय के बारे में भ्रूण हत्या तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित कानून एवं नालसा द्वारा जारी सेवाओं तथा टोलफ्री नंबर 15100 के लाभ के बारे में भी विस्तार से बताया।
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इस अवसर पर ग्राम प्रधान अफजल साहब, राम पुरुषोत्तम गुप्ता, कन्हैया लाल यादव आदि मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह के निर्देश पर कंपोजिट विद्यालय सेमरियावां में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आयोजित कार्यशाला में प्राधिकरण सचिव व सिविल जज सीडी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि 22 फरवरी को हीरा लाल राम निवास डिग्री कॉलेज में मेगा विधिक सहायता शिविर लगाया जाएगा। इसमें लगभग 44 विभाग प्रतिभाग करेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के लाभ हेतु कोई भी लाभार्थी 22 फरवरी को उपरोक्त मेगा शिविर में उपस्थित होकर लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट तथा भरण पोषण एक्ट यथा-गांव समाज में ऐसे बुजुर्ग जिनकी संतान ने उन्हें घर से निष्कासित कर दिया है, अथवा प्रताड़ित करते हैं, वे बुजुर्ग अपने भरण पोषण के लिए न्यायालय अथवा संबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष दावा दाखिल कर सकते हैं।
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पंचायत अंतर्गत गांव के नागरिकों की सहभागिता में गांववासियों को विधिक सेवा के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही अति दूरस्थ इलाकों में विधिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में बताया। कार्यक्रम में डिप्टी चीफ संजीव पांडेय द्वारा बंदीजन को प्राधिकरण अंतर्गत मुफ्त विधिक सेवा सहायता प्रदान करने हेतु जिला न्यायालय पर स्थापित लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय के बारे में भ्रूण हत्या तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित कानून एवं नालसा द्वारा जारी सेवाओं तथा टोलफ्री नंबर 15100 के लाभ के बारे में भी विस्तार से बताया।
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इस अवसर पर ग्राम प्रधान अफजल साहब, राम पुरुषोत्तम गुप्ता, कन्हैया लाल यादव आदि मौजूद रहे।