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Sant Kabir Nagar News: मजिस्ट्रेट ने सील किया अवैध रूप से चल रहा मदरसा
Mon, 03 Nov 2025 11:21 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 03 Nov 2025 11:21 PM IST
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मदरसे को सील करते हुए प्रशासन के कर्मचारी । संवादा
संतकबीरनगर। ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा खान के मदरसे को पूर्व में जिला प्रशासन ने सीलकर दिया था। इसके बाद से ही मदरसे के बगल में स्थित परिसर में मदरसा का संचालन हो रहा था। सोमवार को देर शाम एसडीएम खलीलाबाद अरुण कुमार व सीओ प्रशिक्षु अमित कुमार की अगुवाई में अवैध रूप से संचालित मदरसे को भी सील कर दिया गया।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र ने बताया कि मदरसा कुल्लियातुल बनातिर रजविया (निस्वा) खलीलाबाद की रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद ने आलिया स्तर (कक्षा 1 से 10 तक) की स्थायी मान्यता प्रदान की गई है। मदरसे की मान्यता जिस भूमि व भवन पर ली गई थी, उसे जिलाधिकारी के न्यायालय आदेश 12 फरवरी 2024 द्वारा सभी भारों से मुक्त आराजी क्रय विक्रय की तिथि से राज्य सरकार में निहित की गई है। इसके बाद एसडीएम खलीलाबाद ने मदरसा को सील कर दिया।
उन्होंने बताया सील किए गए मदरसा भवन से सटे ही बने भवन में मदरसा संचालित किया जा रहा है मदरसा प्रबंधन तंत्र ने इसका 7 सितंबर 2018 को पंजीकृत बैनामा लिया था। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान में जिस भूमि व भवन पर मदरसा संचालित है उस भूमि व भवन पर मदरसे की मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। वर्तमान में मदरसा सेवा नियमावली के मानक का पालन प्रबंधन नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान मदरसा प्रबंधक तौसीफ रजा के पिता शमसुल हुदा खान जो इस मदरसे की प्रबंध समिति के पूर्व में सरपरस्त भी रहे हैं, उनके विरुद्ध रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। डीएम के निर्देश पर एसडीएम खलीलाबाद व सीओ सदर की संयुक्त टीम ने जिस भवन में मदरसा संचालित हो रहा था, उसको सील कर दिया है।
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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र ने बताया कि मदरसा कुल्लियातुल बनातिर रजविया (निस्वा) खलीलाबाद की रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद ने आलिया स्तर (कक्षा 1 से 10 तक) की स्थायी मान्यता प्रदान की गई है। मदरसे की मान्यता जिस भूमि व भवन पर ली गई थी, उसे जिलाधिकारी के न्यायालय आदेश 12 फरवरी 2024 द्वारा सभी भारों से मुक्त आराजी क्रय विक्रय की तिथि से राज्य सरकार में निहित की गई है। इसके बाद एसडीएम खलीलाबाद ने मदरसा को सील कर दिया।
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उन्होंने बताया सील किए गए मदरसा भवन से सटे ही बने भवन में मदरसा संचालित किया जा रहा है मदरसा प्रबंधन तंत्र ने इसका 7 सितंबर 2018 को पंजीकृत बैनामा लिया था। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान में जिस भूमि व भवन पर मदरसा संचालित है उस भूमि व भवन पर मदरसे की मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। वर्तमान में मदरसा सेवा नियमावली के मानक का पालन प्रबंधन नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान मदरसा प्रबंधक तौसीफ रजा के पिता शमसुल हुदा खान जो इस मदरसे की प्रबंध समिति के पूर्व में सरपरस्त भी रहे हैं, उनके विरुद्ध रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। डीएम के निर्देश पर एसडीएम खलीलाबाद व सीओ सदर की संयुक्त टीम ने जिस भवन में मदरसा संचालित हो रहा था, उसको सील कर दिया है।
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