फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Life imprisonment to the person guilty of raping a minor, Rs 15,000 fine imposed

Sant Kabir Nagar News: नाबालिग सेे दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 15 हजार अर्थ दंड लगाया

Wed, 17 Sep 2025 12:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 17 Sep 2025 12:01 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the person guilty of raping a minor, Rs 15,000 fine imposed
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास व पंद्रह हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अर्थ दंड की संपूर्ण राशि व नालसा स्कीम के तहत 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश कोर्ट ने सुनाया।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने बताया कि थाना धनघटा क्षेत्र के गांव निवासी पीड़िता की मां ने थाना धनघटा पुलिस को 14 अक्टूबर 2017 को तहरीर देकर बताया कि 10 अक्टूबर 2017 समय शाम 3 बजे गांव का आरोपी उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कहीं ले गया। घटना के समय पीड़िता की उम्र 13 वर्ष दो माह 21 दिन थी। आरोपी ने उससे जबरदस्ती दुष्कर्म किया। थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ।
विज्ञापन

विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी श्रवण कुमार उर्फ सरवन के खिलाफ नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने दुष्कर्म करने के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में आरोपी ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की। अभियोजन पक्ष ने वादिनि मुकदमा सहित सात लोगों को अदालत में परीक्षित कराया तथा 12 प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी श्रवण कुमार उर्फ सरवन को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed