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Sant Kabir Nagar News: निर्धारित मात्रा से अधिक यूरिया देने पर आठ दुकानों का लाइसेंस निलंबित
Thu, 26 Dec 2024 11:24 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 26 Dec 2024 11:24 PM IST
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संतकबीरनगर। खाद-बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बृहस्पतिवार को जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार यादव ने विभिन्न स्थानों पर छापा मारा। इस दौरान निर्धारित मात्रा से अधिक उर्वरक देने पर आठ दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पीओएस मशीन से एक ही किसान को उनकी खतौनी के लिए निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में यूरिया देने पर आठ दुकानों के लाइसेंस निलंबित किया गया है। साथ ही उर्वरक के व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि एक हेक्टेयर में गेंहू की फसल के लिए अधिकतम सात बोरी यूरिया की आवश्यकता होती है। दुकानदारों ने 14 से 44 बोरी तक एक ही किसान को यूरिया देने के कारण यह कार्रवाई की गई।
इनमें डीसीएफ बेलहरा, गुप्ता खाद भंडार सिसई माफी, जनता खाद भंडार चंद्र कला देवापुर, चौधरी कृषि सेवा केंद्र बनकटवा चौराहा, डीसीएफ लोहरौली, एग्री जंक्शन बड़गो खलीलाबाद, एग्री जंक्शन महुली, चंद्रपाल यादव खाद भंडार नैना झाला शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दुकानदारों को पीओएस मशीन से 10 से 13 बोरी यूरिया देने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इनमें यादव ट्रेडर्स तिघरा बघौली, साधन सहकारी समिति शनिचरा बाज़ार, इफको बाजार मुड़ाडीहा पौली, डीसीएफ मानपुर सिकटहा, आरएन ट्रेडर्स बरदहिया बाजार खलीलाबाद शामिल हैं। इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब न देने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पीओएस मशीन से एक ही किसान को उनकी खतौनी के लिए निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में यूरिया देने पर आठ दुकानों के लाइसेंस निलंबित किया गया है। साथ ही उर्वरक के व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि एक हेक्टेयर में गेंहू की फसल के लिए अधिकतम सात बोरी यूरिया की आवश्यकता होती है। दुकानदारों ने 14 से 44 बोरी तक एक ही किसान को यूरिया देने के कारण यह कार्रवाई की गई।
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इनमें डीसीएफ बेलहरा, गुप्ता खाद भंडार सिसई माफी, जनता खाद भंडार चंद्र कला देवापुर, चौधरी कृषि सेवा केंद्र बनकटवा चौराहा, डीसीएफ लोहरौली, एग्री जंक्शन बड़गो खलीलाबाद, एग्री जंक्शन महुली, चंद्रपाल यादव खाद भंडार नैना झाला शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दुकानदारों को पीओएस मशीन से 10 से 13 बोरी यूरिया देने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इनमें यादव ट्रेडर्स तिघरा बघौली, साधन सहकारी समिति शनिचरा बाज़ार, इफको बाजार मुड़ाडीहा पौली, डीसीएफ मानपुर सिकटहा, आरएन ट्रेडर्स बरदहिया बाजार खलीलाबाद शामिल हैं। इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब न देने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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