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Sant Kabir Nagar News: बीमा कंपनी को मरम्मत व्यय व क्षतिपूर्ति के रूप में 97 हजार देने का आदेश
Sat, 23 Aug 2025 12:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 23 Aug 2025 12:46 AM IST
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संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने बीमा अवधि में दुर्घटनाग्रस्त वाहन का मरम्मत व्यय का पूरा भुगतान न करने के मामले में दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को 57,791 रुपये और क्षतिपूर्ति के रूप में 40 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार कोतवाली खलीलाबाद के चांदीडीहा गांव निवासी राहुल यादव ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने 28 अगस्त 2022 को चार पहिया वाहन वैगनआर क्रय किया है।
11 फरवरी 2024 को उनके पिता रामचंद्र यादव उक्त वाहन को चलाते हुए बस्ती से घर आ रहे थे। रास्ते में पीछे बाएं तरफ से एक चार पहिया वाहन रगड़ मारते हुए निकला, जिससे वह दाहिने तरफ हुए। दाहिने तरफ रोड के किनारे रखे पत्थर से कार टकरा गई।
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दुर्घटना की सूचना उन्होंने तत्काल बीमा कंपनी को दिया। बीमा कंपनी ने कहा गया कि वाहन को सर्विस सेंटर ले जाइए। मरम्मत खर्च का भुगतान कर दिया जाएगा। उक्त वाहन के मरम्मत में 70,336 रुपये व्यय हुआ। बीमा कंपनी ने महज 12,545 रुपये का भुगतान किया। शेष रकम का भुगतान नहीं किया गया। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत बीमा कंपनी को शेष धनराशि 57,791 रुपये मरम्मत व्यय 10 प्रतिशत ब्याज के साथ दुर्घटना तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक और क्षतिपूर्ति के रूप में 40 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया है। उक्त समस्त धनराशि का भुगतान 60 दिनों के भीतर करना होगा।
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जानकारी के अनुसार कोतवाली खलीलाबाद के चांदीडीहा गांव निवासी राहुल यादव ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने 28 अगस्त 2022 को चार पहिया वाहन वैगनआर क्रय किया है।
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11 फरवरी 2024 को उनके पिता रामचंद्र यादव उक्त वाहन को चलाते हुए बस्ती से घर आ रहे थे। रास्ते में पीछे बाएं तरफ से एक चार पहिया वाहन रगड़ मारते हुए निकला, जिससे वह दाहिने तरफ हुए। दाहिने तरफ रोड के किनारे रखे पत्थर से कार टकरा गई।
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दुर्घटना की सूचना उन्होंने तत्काल बीमा कंपनी को दिया। बीमा कंपनी ने कहा गया कि वाहन को सर्विस सेंटर ले जाइए। मरम्मत खर्च का भुगतान कर दिया जाएगा। उक्त वाहन के मरम्मत में 70,336 रुपये व्यय हुआ। बीमा कंपनी ने महज 12,545 रुपये का भुगतान किया। शेष रकम का भुगतान नहीं किया गया। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत बीमा कंपनी को शेष धनराशि 57,791 रुपये मरम्मत व्यय 10 प्रतिशत ब्याज के साथ दुर्घटना तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक और क्षतिपूर्ति के रूप में 40 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया है। उक्त समस्त धनराशि का भुगतान 60 दिनों के भीतर करना होगा।