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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल की सजा

Wed, 12 Jan 2022 10:30 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jan 2022 10:30 PM IST
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inprisonment of two year
गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल की सजा
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- पांच हजार रुपये अर्थदंड से भी किया दंडित
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट काशिफ शेख ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बखिरा क्षेत्र के दुर्गजोत निवासी अवधू के विरुद्ध वर्ष 2019 में तत्कालीन थाना प्रभारी अखिलानंद उपाध्याय ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई किया था। मामले में विवेचना के उपरांत गैंगस्टर के मुकदमे में आरोप पत्र विवेचक द्वारा न्यायालय में दाखिल किया गया। विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन द्वारा अखिलानंद उपाध्याय की गवाही कराया गया व साक्ष्य साबित कराया गया। न्यायाधीश काशिफ शेख ने दोष सिद्ध होने पर अवधू को दो वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया।
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