{"_id":"6959593c08720d4bef09dcae","slug":"four-defendants-were-sentenced-to-detention-until-the-court-adjourns-for-their-involvement-in-the-assault-khalilabad-news-c-209-1-skn1001-143829-2026-01-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: मारपीट में 4 दोषियों को कोर्ट उठने तक की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: मारपीट में 4 दोषियों को कोर्ट उठने तक की सजा
Sat, 03 Jan 2026 11:30 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 03 Jan 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मारपीट के दो अलग-अलग मामलों में 4 दोषियों को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 3 जनवरी को सीजे एसडी एसीजेएम की कोर्ट ने थाना बखिरा में मारपीट के के दर्ज अभियोग में शिवपूजन व सरोज देवी निवासी भिडौरा पिकौरा को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर 3,000-3,000 हजार रुपये अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
इसी तरह न्यायालय ने थाना बखिरा में मारपीट के के पंजीकृत अभियोग में अनिल कुमार व संतोष कुमार निवासी शिवबखरी को दोषी ठहराते हुए 1,200-1,200 रुपये अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद
विज्ञापन
इसी तरह न्यायालय ने थाना बखिरा में मारपीट के के पंजीकृत अभियोग में अनिल कुमार व संतोष कुमार निवासी शिवबखरी को दोषी ठहराते हुए 1,200-1,200 रुपये अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद
विज्ञापन