फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Five years imprisonment for dowry death

Sant Kabir Nagar News: दहेज हत्या के दोषी को पांच साल की कैद

Sat, 06 May 2023 12:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 06 May 2023 12:34 AM IST
विज्ञापन
Five years imprisonment for dowry death
संतकबीरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम ने दहेज हत्या के दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि अभियुक्त लौहारी चौधरी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करके मार डालने के आरोप में 28 जून 2010 को केस दर्ज कराया गया था। इसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद आरडी गौतम ने करके कोर्ट में आरोप पत्र भेजा।
विज्ञापन

मॉनीटरिग सेल से प्रभावी पैरवी की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम ने इस मामले में दोष सिद्घ होने पर दोषी लौहारी चौधरी निवासी दलेलगंज को पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed