{"_id":"62e442aa66dab878091d559e","slug":"five-convicts-of-assault-were-sentenced-to-three-years-khalilabad-news-gkp445403099","type":"story","status":"publish","title_hn":"मारपीट के पांच दोषियों को तीन वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मारपीट के पांच दोषियों को तीन वर्ष की सजा
विज्ञापन
मारपीट के पांच दोषियों को तीन वर्ष की सजा
विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ने सुनाया फैसला
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने, मारने-पीटने और जानमाल की धमकी देने के मामले में पांच दोषियों को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 2200 -2200 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
विषेश लोक अभियोजक आशीष पांडेय ने बताया कि पूर्णमासी पुत्र छब्बू निवासी सिसवनिया थाना महुली ने थाने में प्रार्थनापत्र दिया था। कहा था कि वह और उसके भाई राम सेवक 17 फरवरी 2008 को महुली बाजार से घर जा रहे थे। शाम सात बजे ओम प्रकाश सिंह की आटा चक्की के सामने विपक्षी ने उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। घेर कर लाठी-डंडे से पीटा और जानमाल की धमकी दी।
विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों की गवाही कराई गई। बचाव पक्ष ने दो गवाहों की गवाही कराई। न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर अशोक सिंह, गोली सिंह उर्फ अरुण सिंह, ओम प्रकाश सिंह, विनोद सिंह, अरविंद सिंह को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ने सुनाया फैसला
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने, मारने-पीटने और जानमाल की धमकी देने के मामले में पांच दोषियों को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 2200 -2200 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
विषेश लोक अभियोजक आशीष पांडेय ने बताया कि पूर्णमासी पुत्र छब्बू निवासी सिसवनिया थाना महुली ने थाने में प्रार्थनापत्र दिया था। कहा था कि वह और उसके भाई राम सेवक 17 फरवरी 2008 को महुली बाजार से घर जा रहे थे। शाम सात बजे ओम प्रकाश सिंह की आटा चक्की के सामने विपक्षी ने उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। घेर कर लाठी-डंडे से पीटा और जानमाल की धमकी दी।
विज्ञापन
विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों की गवाही कराई गई। बचाव पक्ष ने दो गवाहों की गवाही कराई। न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर अशोक सिंह, गोली सिंह उर्फ अरुण सिंह, ओम प्रकाश सिंह, विनोद सिंह, अरविंद सिंह को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई।
विज्ञापन