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पारिवारिक विवादों का लोक अदालत में कराए निस्तारण : सीजे

Fri, 09 Feb 2024 11:24 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 09 Feb 2024 11:24 PM IST
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Family disputes should be resolved in Lok Adalat: CJ
- नौ मार्च को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत
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संवाद न्यूज एजेंसी

संतकबीरनगर। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह व प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय संजय वीर सिंह की अध्यक्षता में नौ मार्च को होने वाले आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक हुई। जिसमें प्रधान न्यायाधीश ने पारिवारिक विवादों को लोक अदालत में निस्तारण कराने के निर्देश दिए।

प्रधान न्यायाधीश ने आगामी लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा वादों के निस्तारण की कार्ययोजना पर चर्चा किया। प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार सिंह ने बताया की सभी न्यायालयों से नोटिसों की जारी कराई जा रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत की सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। प्रधान न्यायाधीश ने आम जनमानस से अपील किया है की ऐसे पारिवारिक मामले जो किसी न्यायालय में लंबित नही हैं, वो प्री-लिटिगेशन स्तर पर पक्षकार द्वारा प्रार्थनापत्र देकर सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराया जा सकता है। जिसका आदेश सिविल न्यायालय के डिक्री के समान होगा।
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