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Sant Kabir Nagar News: 50 हजार से अधिक रकम ले जाने पर देना होगा साक्ष्य
Tue, 19 Mar 2024 11:19 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 19 Mar 2024 11:19 PM IST
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- आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग बढ़ाई सख्ती
- सहालग के दौरान लोगों को हो सकती है परेशानी
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद आचार संहिता लागू हो गया है। अगर आप 50 हजार रुपये से अधिक नकद लेकर जा रहे हैं तो उसका साक्ष्य अवश्य रखें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसका पालन कराए जाने पर जोर दिया है। आचार संहिता लागू होने के बाद सहालग के दौरान लोगों को समस्या हो सकती है।
लोकसभा चुनाव के छठे चरण में जिले में 25 मई को मतदान होना है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम जय प्रकाश ने बताया कि यात्रा के दौरान 50 हजार से अधिक रकम न रखें। इससे अधिक नकद धनराशि बरामद होने पर व्यक्ति को इसके संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
वहीं वाहन व बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति लेनी होगी। किसी भी वाहन पर किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकता है। राजनैतिक दलों के पदाधिकारी आरओ से अनुमति लेकर ही कोई कार्यक्रम करा सकते हैं। एडीएम ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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इन बातों का रखें ध्यान
- कोई सरकारी कर्मचारी राजनैतिक कार्यक्रम में नहीं होगा शामिल।
- वाहनों व बैठकों में सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति।
- धार्मिक स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार या भाषणों के लिए करने पर मनाही।
- बिना अनुमति लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध।
- रैली या जुलूस के लिए पहले अनुमति लेना अनिवार्य।
- मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की चुनावी मीटिंग नहीं होगी।
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- सहालग के दौरान लोगों को हो सकती है परेशानी
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद आचार संहिता लागू हो गया है। अगर आप 50 हजार रुपये से अधिक नकद लेकर जा रहे हैं तो उसका साक्ष्य अवश्य रखें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसका पालन कराए जाने पर जोर दिया है। आचार संहिता लागू होने के बाद सहालग के दौरान लोगों को समस्या हो सकती है।
लोकसभा चुनाव के छठे चरण में जिले में 25 मई को मतदान होना है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम जय प्रकाश ने बताया कि यात्रा के दौरान 50 हजार से अधिक रकम न रखें। इससे अधिक नकद धनराशि बरामद होने पर व्यक्ति को इसके संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
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वहीं वाहन व बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति लेनी होगी। किसी भी वाहन पर किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकता है। राजनैतिक दलों के पदाधिकारी आरओ से अनुमति लेकर ही कोई कार्यक्रम करा सकते हैं। एडीएम ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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इन बातों का रखें ध्यान
- कोई सरकारी कर्मचारी राजनैतिक कार्यक्रम में नहीं होगा शामिल।
- वाहनों व बैठकों में सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति।
- धार्मिक स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार या भाषणों के लिए करने पर मनाही।
- बिना अनुमति लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध।
- रैली या जुलूस के लिए पहले अनुमति लेना अनिवार्य।
- मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की चुनावी मीटिंग नहीं होगी।