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Sant Kabir Nagar News: नोटिस के निस्तारण के लिए मतदाताओं से लिए गए साक्ष्य
Wed, 04 Feb 2026 02:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 04 Feb 2026 02:12 AM IST
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एडीओ पंचायत कार्यालय सेमरियावां में नोटिस का निस्तारण करते एडीओ पंचायत राधेश्याम चौधरी-संवाद
- फोटो : संवाद
सेमरियावां। खलीलाबाद विधानसभा के विशेष प्रकाश पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत सेमरियावां के एडीओ पंचायत कार्यालय में सोमवार को बिना मैपिंग वाले मतदाताओं से नोटिस निस्तारण के लिए साक्ष्य प्राप्त किए गए। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण व एडीओ पंचायत राधेश्याम चौधरी ने लोगों से साथ वह फोटो प्राप्त कर हस्ताक्षर बनवाए। जिन मतदाताओं के साक्ष्य नहीं जमा हो सके हैं उन्हें अलग-अलग तिथियां साक्ष्य जमा करने के लिए दी गई हैं।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, जिन मतदाताओं की एसआईआर फॉर्म में मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें नोटिस जारी कर वर्ष 2003 की मतदाता सूची से माता-पिता या दादा-दादी के नाम का विवरण मांगा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि 2003 की सूची में नाम उपलब्ध नहीं है, तो मतदाताओं को अपनी पहचान और संबंधित वंशावली सिद्ध करने के लिए निर्धारित 13 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राधेश्याम चौधरी ने बताया कि विशेष प्रकार पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी की गई है। ऐसे में मतदाताओं से साक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है। लोगों से साक्ष्य, फोटो एवं उनके हस्ताक्षर प्राप्त किया गया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने अब तक अपना संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं।
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निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, जिन मतदाताओं की एसआईआर फॉर्म में मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें नोटिस जारी कर वर्ष 2003 की मतदाता सूची से माता-पिता या दादा-दादी के नाम का विवरण मांगा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि 2003 की सूची में नाम उपलब्ध नहीं है, तो मतदाताओं को अपनी पहचान और संबंधित वंशावली सिद्ध करने के लिए निर्धारित 13 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
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सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राधेश्याम चौधरी ने बताया कि विशेष प्रकार पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी की गई है। ऐसे में मतदाताओं से साक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है। लोगों से साक्ष्य, फोटो एवं उनके हस्ताक्षर प्राप्त किया गया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने अब तक अपना संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं।
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