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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

Tue, 12 Jul 2016 11:44 PM IST
Sant Kabir Nagar
Sant Kabir Nagar Updated Tue, 12 Jul 2016 11:44 PM IST
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Life imprisonment for rape accused
 बखिरा क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ तीन साल पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज मीना श्रीवास्तव ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 35,000 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। 
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पीड़ित किशोरी के पिता का आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी आठ मार्च 2013 को दो बजे दिन में शौच के लिए बाहर गई थी। उसी दौरान गांव के रहने वाले मनोज ने बेटी का मुंह बंद करके सरसों के खेत में ले जाकर  दुष्कर्म किया। घटना के बाद बेटी घर पहुंच कर परिजनों को आपबीती सुनाई। पीड़ित पिता की तहरीर पर बखिरा पुलिस ने आरोपी मनोज के खिलाफ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। विवेचना के उपरांत विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। 
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फास्ट ट्रैक कोर्ट में गवाहों की गवाही हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीले कोर्ट में पेश किया। एडीजीसी मोहम्मद मोकर्रम ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई  के बाद आरोपी मनोज   को दुष्कर्म के मामले में दोषी  पाया। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 35,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी पारित किया गया है।
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