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एक ही गांव के पांच लोग हुए जिला बदर
अमर उजाला ब्यूरो/संतकबीरनगर
Updated Sat, 31 Oct 2015 12:30 AM IST
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डीएम कोर्ट ने दुधारा क्षेत्र के एक ही गांव के रहने वाले पांच लोगों के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए छह माह के लिए जिला बदर घोषित किया।
डीएम डॉक्टर सरोज कुमार ने बताया कि दुधारा क्षेत्र के बढ़यामाफी गांव के रहने वाले मजीद , हनीफ , इस्लाम, जुम्मन और शमशाद खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
आगे बताया कि पुलिस रिपोर्ट में सभी आरोपियों के खिलाफ गोवध अधिनियम का केस दर्ज है। इनकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने इनके खिलाफ गुंडा अधिनियम की रिपोर्ट देते हुए जिला बदर घोषित किए जाने की मांग की थी।
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मामले में विचारण के बाद इन सभी को छह माह के लिए जिला बदर घोषित किया गया है । जनपद से बाहर जिस थाना क्षेत्र में रात्रि निवास करेंगे,वहां के थानाध्यक्ष को सूचित करेंगे।
आगे बताया कि तामिला कराने के लिए आदेश की दो प्रतियां एसपी को भेजी गई है। यदि आदेश के विरुद् घर पर या जिले की सीमा में निवास करते मिले तो उनकी गिरफ्तारी करके नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
डीएम डॉक्टर सरोज कुमार ने बताया कि दुधारा क्षेत्र के बढ़यामाफी गांव के रहने वाले मजीद , हनीफ , इस्लाम, जुम्मन और शमशाद खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
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आगे बताया कि पुलिस रिपोर्ट में सभी आरोपियों के खिलाफ गोवध अधिनियम का केस दर्ज है। इनकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने इनके खिलाफ गुंडा अधिनियम की रिपोर्ट देते हुए जिला बदर घोषित किए जाने की मांग की थी।
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मामले में विचारण के बाद इन सभी को छह माह के लिए जिला बदर घोषित किया गया है । जनपद से बाहर जिस थाना क्षेत्र में रात्रि निवास करेंगे,वहां के थानाध्यक्ष को सूचित करेंगे।
आगे बताया कि तामिला कराने के लिए आदेश की दो प्रतियां एसपी को भेजी गई है। यदि आदेश के विरुद् घर पर या जिले की सीमा में निवास करते मिले तो उनकी गिरफ्तारी करके नियमानुसार कार्रवाई की जाए।