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पुजारी की हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 31 Oct 2018 11:21 PM IST
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- फोटो : PTI
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पडरौना। प्राचीन कुबेरनाथ शिवमंदिर के पुजारी की हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता जीपी यादव ने बताया कि कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के प्राचीन कुबेरनाथ शिवमंदिर के पुजारी गुमानी यादव की 12 फरवरी 2015 की भोर में कुल्हाड़ी से प्रहार से हत्या कर दी गई थी।
हत्या का आरोप विशुनपुरा थाना क्षेत्र के बांसगांव चौरिया गांव के घूरपट्टी टोला के निवासी आद्या मिश्रा पर लगा था। आरोप लगाने वाले मंदिर के व्यवस्थापक रामकिंकर ओझा ने कुबेरस्थान थाने की पुलिस को तहरीर देकर आरोपी आद्या मिश्रा पर हत्या का केस दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। उसी मामले में सुनवाई के बाद बुधवार को सत्र न्यायाधीश सैयद वाइज मियां ने आरोपी आद्या मिश्रा को हत्या के मामले में उम्र कैद और 25000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा अंगभंग के मामले में दस साल की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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हत्या का आरोप विशुनपुरा थाना क्षेत्र के बांसगांव चौरिया गांव के घूरपट्टी टोला के निवासी आद्या मिश्रा पर लगा था। आरोप लगाने वाले मंदिर के व्यवस्थापक रामकिंकर ओझा ने कुबेरस्थान थाने की पुलिस को तहरीर देकर आरोपी आद्या मिश्रा पर हत्या का केस दर्ज कराया था।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। उसी मामले में सुनवाई के बाद बुधवार को सत्र न्यायाधीश सैयद वाइज मियां ने आरोपी आद्या मिश्रा को हत्या के मामले में उम्र कैद और 25000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा अंगभंग के मामले में दस साल की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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