फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   life imprisonment in murder

पुजारी की हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा

Wed, 31 Oct 2018 11:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 31 Oct 2018 11:21 PM IST
विज्ञापन
life imprisonment in murder
court - फोटो : PTI
पडरौना। प्राचीन कुबेरनाथ शिवमंदिर के पुजारी की हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता जीपी यादव ने बताया कि कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के प्राचीन कुबेरनाथ शिवमंदिर के पुजारी गुमानी यादव की 12 फरवरी 2015 की भोर में कुल्हाड़ी से प्रहार से हत्या कर दी गई थी।
विज्ञापन


हत्या का आरोप विशुनपुरा थाना क्षेत्र के बांसगांव चौरिया गांव के घूरपट्टी टोला के निवासी आद्या मिश्रा पर लगा था। आरोप लगाने वाले मंदिर के व्यवस्थापक रामकिंकर ओझा ने कुबेरस्थान थाने की पुलिस को तहरीर देकर आरोपी आद्या मिश्रा पर हत्या का केस दर्ज कराया था।
विज्ञापन


पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। उसी मामले में सुनवाई के बाद बुधवार को सत्र न्यायाधीश सैयद वाइज मियां ने आरोपी आद्या मिश्रा को हत्या के मामले में उम्र कैद और 25000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा अंगभंग के मामले में दस साल की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed