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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट ने मसाज सेंटर के मालिक की अग्रिम जमानत अर्जी की निरस्त

Fri, 08 Nov 2024 02:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 08 Nov 2024 02:11 AM IST
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Court rejects anticipatory bail application of massage center owner
संतकबीरनगर। मजिस्ट्रेट की अगुवाई में 25 अक्तूबर को खलीलाबाद शहर के दो मसाज सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा था। पुलिस ने 17 आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया था। न्यायालय ने अनैतिक व्यापार करने के आरोपी मसाज सेंटर के मालिक की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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खलीलाबाद शहर में 25 अक्तूबर को तहसीलदार खलीलाबाद, सीओ की अगुवाई में कोतवाली, एसओजी व महिला थाना पुलिस ने हेवन बॉडी मसाज सेंटर मडया पर छापा मारा। पूछताछ करने पर जानकारी मिली थी कि मसाज सेंटर के मालिक मोहन नायक की सहमति से मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार किया जाता है तथा ग्राहकों से मोटी रकम वसूली जाती है। पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ तथा तलाशी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल अन्य सामान बरामद किया।
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पूछताछ में महिलाओं ने बताया था कि जीविकोपार्जन के लिए मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार किया जाता है। इससे अच्छी कमाई होती है, जो भी पैसा मिलता है उसमें आधा पैसा मसाज सेंटर के मालिक व मैनेजर ले लेते हैं तथा आधा उन लोगों को दे देते हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। मसाज सेंटर के मालिक मोहन नायक ने अग्रिम जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। कोर्ट ने आरोपी मसाज सेंटर के मालिक मोहन नायक की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।्
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