फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   court news against power

Sant Kabir Nagar News: 15 लाख की आरसी निरस्त कर विद्युत विभाग पर लगा एक लाख का जुर्माना

Wed, 07 Jun 2023 11:15 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Jun 2023 11:15 PM IST
विज्ञापन
court news against power
संतकबीरनगर। विद्युत निगम की मनमानी बुधवार को भारी पड़ गई। जिला उपभोक्ता फोरम ने विद्युत निगम के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता के खिलाफ 14, 71, 397 रुपये के वसूली अधिपत्र व विद्युत बिल निरस्त करते हुए मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के एवज में एक लाख तथा वाद व्यय के रुप में रुपये 10 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

इसके साथ ही उपभोक्ता के जरिये अतिरिक्त जमा धनराशि 75 हजार रुपये देयता बनने पर आठ प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश निगम को दिया। अधिवक्ता अंजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के गजपुर निवासी विनोद प्रताप सिंह ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया, जिसमें कहा कि उन्होंने पांच मई 2005 को आटा चक्की चलाने के लिए कनेक्शन लिया था। वह प्रत्येक माह बिल जमा करते रहे, लेकिन निगम के जरिये कभी जमा किया गया रकम घटाया नहीं गया।
विज्ञापन

26 सितंबर 2018 को निगम द्वारा फोर्स्ड पीडी कर दिया गया। बकाया के संबंध में कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया। 25 दिसंबर 2022 को 14 लाख 71 हजार 397 रुपये का वसूली अधिपत्र भेज दिया गया। राजस्व के कर्मचारी उन्हें परेशान करने लगे। सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन हुआ। उनका कहना है कि 75 हजार रुपये उनसे निगम द्वारा ज्यादा जमा कराया गया है। पीड़ित शिकायतकर्ता निगम में चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक-हारकर न्यायालय की शरण में आना पड़ा। न्यायालय ने परिवादी के जरिये दाखिल पत्रावली पर उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत विद्युत विभाग के खिलाफ फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed