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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट ने चेक बाउंस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट

Fri, 01 Sep 2023 11:30 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 01 Sep 2023 11:30 PM IST
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Court issues arrest warrant against accused in check bounce case
82 सीआरपीसी की कार्रवाई का भी आदेश दिया, इंजन और धुनाई मशीन खरीद की रकम ने देने का मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायिक दंडाधिकारी भारती तायल ने चेक बाउंस मामले में विचारण के लिए तलब किए गए आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसके साथ ही 82 सीआरपीसी की कार्रवाई का भी आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है।

अधिवक्ता सोनू पांडेय ने बताया कि धनघटा क्षेत्र के बैकुंठपुर निवासी श्याम नारायण ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। जिसमें कहा कि उसके पास एक इंजन व धुनाई मशीन घर पर रखी थी। जिसका उपयोग न हो पाने के कारण खराब होने की आशंका को देखते हुए पीड़ित मशीन बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। गौसपुर वर्तमान पता इंडस्ट्रियल एरिया बगहिया खलीलाबाद कोतवाली निवासी बद्दीस अहमद ने पांच नवंबर 2017 को पीड़ित से मिलकर मशीन खरीदने की इच्छा जताई।। दोनों के बीच इंजन व मशीन की कीमत 56,000 रुपये में सौदा तय हुआ। आरोपी ने नकद भुगतान न करके पांच नवंबर 2017 को 56,000 रुपये का चेक दिया। खाते में रकम न होने से चेक बाउंस हो गया। रकम की मांग करने पर आरोपी टाल मटोल करता रहा। पीड़ित परिवादी ने 18 जनवरी को पंजीकृत डाक से विपक्षी आरोपी को लिखित में अवगत कराते हुए चेक पर अंकित धन राशि की डिमांड नोटिस प्रेषित किया। आरोपी ने न जवाब दिया और न ही रकम लौटाई और धमकी दे रहा है। पीड़ित ने कोर्ट में तहरीर देकर आरोपी को तलब कर दंडित करने का प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने आरोपी को तलब किया। आरोपी ने कोर्ट में उपस्थिति होकर अपना जमानत कराया। दौरान विचारण आरोपी के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर पीड़ित के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को आरोपी बद्दीश अहमद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के साथ 82 सीआरपीसी की कार्रवाई का आदेश दिया।
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