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Sant Kabir Nagar News: सहारा इंडिया को 12.57 लाख अदा करने का आदेश

Wed, 31 May 2023 11:35 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 31 May 2023 11:35 PM IST
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court componcetion case
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव व संतोष ने बुधवार को सहारा इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाया। पीड़ित को परिपक्वता धनराशि 12, 27605 रुपये के साथ 30,000 रुपये अतिरिक्त साठ दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। मामला मेंहदावल थाना क्षेत्र के नायक टोला का है।
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अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मेंहदावल क्षेत्र के नायक टोला मोहल्ला निवासी वीरेंद्र कुमार ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया, जिसमें कहा कि उन्होंने वर्ष 2012 में सहारा क्यू शॉप योजना में रुपये जमा किए। जिसे वर्ष 2018 में सहारयन योजना में समायोजित कर दिया गया। उसके पूरा होने के बाद भी परिपक्वता धनराशि 12, 27 605 रुपये का भुगतान नहीं किया। मजबूर होकर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने व अधिवक्ता के दलीलों को सुनने के उपरांत 60 दिनों के भीतर परिपक्वता धनराशि के साथ क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में रुपये 30 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है। संवाद
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