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Sant Kabir Nagar News: नौ लाख रुपये हड़पने के दोषी को पांच साल की सजा
Sat, 09 Sep 2023 01:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 09 Sep 2023 01:23 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सीजेएम श्वेता श्रीवास्तव ने सुनाई सजा, 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
संतकबीरनगर। सीजेएम श्वेता श्रीवास्तव ने फर्जी व्यवसायिक वित्तीय फर्म भारतीय बिजनेस एसोसिएट्स नामक बैंक खोलने और धोखाधड़ी कर नौ लाख रुपये हड़प लेने के दोषी को पांच वर्ष की साधारण सजा सुनाई है। साथ ही, 12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 105 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार चौबे ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के बिधियानी निवासी अर्जित राय पुत्र उमाशंकर राय ने कोतवाली पुलिस को 11 जुलाई 22 को तहरीर दिया । जिसमें कहा कि उसके गांव का वरासत अली पुत्र साबित अली फर्जी व्यवसायिक वित्तीय फर्म भारतीय बिजनेस एसोसिएट्स नाम से रेलवे स्टेशन रोड खलीलाबाद में संचालित कर रहा था। उक्त बरासत अली के कहने पर एक ही गांव के होने के नाते विश्वास में आकर उसके उक्त भारतीय बिजनेस एसोसिएटस नामक फॉर्म में नौ लाख रुपये तीन बार में बारी बारी से बहला फुसलाकर जमा करवाया।
बाद में पैसे की जरूरत पड़ने पर वह बैंक गया तो पता चला कि बैंक बंद कर आरोपी भाग गया है। पैसे की मांग की तो उसने अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दिया। पैसा न हो ने के कारण मेरी दो बहनों की शादी नहीं हो पा रही है। जिस कारण मेरा परिवार बहुत दुखी है। मेरी मां भी सदमे में है। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। दौरान विचारण गबन की धारा को विलोपित करते हुए साक्ष्य के आधार पर अमानत में खयानत धारा की बढ़ोतरी करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसमें आठ गवाहों की गवाही हुई। कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर वरासत अली को पांच वर्ष की साधारण सजा सुनाई। इसके साथ ही 12000 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 105 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सीजेएम श्वेता श्रीवास्तव ने सुनाई सजा, 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
संतकबीरनगर। सीजेएम श्वेता श्रीवास्तव ने फर्जी व्यवसायिक वित्तीय फर्म भारतीय बिजनेस एसोसिएट्स नामक बैंक खोलने और धोखाधड़ी कर नौ लाख रुपये हड़प लेने के दोषी को पांच वर्ष की साधारण सजा सुनाई है। साथ ही, 12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 105 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार चौबे ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के बिधियानी निवासी अर्जित राय पुत्र उमाशंकर राय ने कोतवाली पुलिस को 11 जुलाई 22 को तहरीर दिया । जिसमें कहा कि उसके गांव का वरासत अली पुत्र साबित अली फर्जी व्यवसायिक वित्तीय फर्म भारतीय बिजनेस एसोसिएट्स नाम से रेलवे स्टेशन रोड खलीलाबाद में संचालित कर रहा था। उक्त बरासत अली के कहने पर एक ही गांव के होने के नाते विश्वास में आकर उसके उक्त भारतीय बिजनेस एसोसिएटस नामक फॉर्म में नौ लाख रुपये तीन बार में बारी बारी से बहला फुसलाकर जमा करवाया।
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बाद में पैसे की जरूरत पड़ने पर वह बैंक गया तो पता चला कि बैंक बंद कर आरोपी भाग गया है। पैसे की मांग की तो उसने अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दिया। पैसा न हो ने के कारण मेरी दो बहनों की शादी नहीं हो पा रही है। जिस कारण मेरा परिवार बहुत दुखी है। मेरी मां भी सदमे में है। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। दौरान विचारण गबन की धारा को विलोपित करते हुए साक्ष्य के आधार पर अमानत में खयानत धारा की बढ़ोतरी करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसमें आठ गवाहों की गवाही हुई। कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर वरासत अली को पांच वर्ष की साधारण सजा सुनाई। इसके साथ ही 12000 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 105 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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