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Sant Kabir Nagar News: 20 साल पुराने गोवध मामले में दोषी को सजा
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संतकबीरनगर। जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत 20 वर्ष पुराने गोवध अधिनियम के मामले अदालत ने सजा सुनाई। अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 4050 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार, तत्कालीन थानाध्यक्ष बखिरा पीके झा ने 16 मार्च 2006 को दुर्गजोत निवासी भीमा के कब्जे से 100 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस और खाल बरामद किया था। इस मामले में थाना बखिरा में गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जूनियर डिवीजन)/एसीजेएम, की अदालत ने साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 4050 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
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पुलिस के अनुसार, तत्कालीन थानाध्यक्ष बखिरा पीके झा ने 16 मार्च 2006 को दुर्गजोत निवासी भीमा के कब्जे से 100 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस और खाल बरामद किया था। इस मामले में थाना बखिरा में गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जूनियर डिवीजन)/एसीजेएम, की अदालत ने साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 4050 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
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