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Sant Kabir Nagar News: महिला होमगार्ड से दुष्कर्म का आरोपी सिपाही बर्खास्त

Thu, 19 Oct 2023 12:34 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Oct 2023 12:34 AM IST
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Constable accused of raping female home guard dismissed
- वर्ष 2022 में कोतवाली में तैनाती के दौरान महिला होमगार्ड से सिपाही की बढ़ी थी नजदीकियां
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जुलाई 2022 में पीड़ित होमगार्ड महिला ने आरोपी सिपाही पर दर्ज कराया था दुष्कर्म का केस
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। महिला होमगार्ड से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले का आरोपी सिपाही नौकरी गंवा बैठा। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद एसपी ने आरोपी सिपाही को सेवा से बर्खास्त कर दिया।
फतेहपुर जिले के गाजीपुर के रहने वाले वर्ष 2019 बैच के सिपाही अभिषेक सिंह की वर्ष 2022 में कोतवाली में तैनाती थी। उसी दौरान पीड़ित महिला होमगार्ड भी कोतवाली में ही तैनात थी। ड्यूटी के दौरान ही दोनों की जान-पहचान हुई और रिश्ते प्रगाढ़ हो गए। बाद में सिपाही की तैनाती पुलिस लाइंस में हो गई। महिला होमगार्ड ने पुलिस को तहरीर दी और आरोप मढ़ा कि पुलिस लाइंस में तैनात सिपाही अभिषेक सिंह से ड्यूटी के दौरान मित्रता हो गई। आरोप है कि उसे शादी का झांसा देकर सिपाही ने ढाई साल से दुष्कर्म किया। शादी की बात करने पर अपशब्द कहते हुए जानमाल की धमकी देकर मारापीटा। इस मामले में आरोपी सिपाही अभिषेक सिंह के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म, मारपीट, अपशब्द कहने और जानमाल की धमकी का केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कचहरी में भी पीड़िता और आरोपी सिपाही के बीच टकराहट हो गई थी।
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एसपी ने सीओ सदर से प्रारंभिक जांच कराई तो आरोपी सिपाही दोषी मिला। उसके बाद एसपी ने सीओ मेंहदावल से विभागीय जांच कराई। सीओ मेंहदावल अंबरीष सिंह भदौरिया की जांच में आरोपी सिपाही दोषी पाया गया। सीओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे अनुशासित बल में आरक्षी पद पर सिपाही अभिषेक सिंह उपयुक्त नहीं पाए गए। सीओ ने इनकी सेवा समाप्ति की संस्तुति की। सीओ की रिपोर्ट के बाद एसपी ने आरोपी सिपाही अभिषेक सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया।
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इंसेट
आरक्षी अभिषेक सिंह पर महिला होमगार्ड से दुष्कर्म,मारपीट और जानमाल की धमकी का आरोप है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आरोपी सिपाही के खिलाफ सीओं मेंहदावल को विभागीय जांच सौंपी गई थी। सीओ की जांच में सिपाही दोषी पाया गया है। जिसकी वजह से आरोपी सिपाही अभिषेक सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
-- सत्यजीत गुप्ता,एसपी
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