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बीडीओ, एडीओ पंचायत समेत सात पर जालसाजी का केस दर्ज
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बीडीओ, एडीओ पंचायत समेत सात पर जालसाजी का केस दर्ज
- शौचालय की सफाई के लिए फर्जी तरीके से दूसरे समूह की महिला को आवंटित करने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
बेलहर/ संतकबीरनगर। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर बेलहर पुलिस ने सोमवार को सांथा ब्लॉक के बीडीओ, एडीओ पंचायत, ग्राम पंचायत अधिकारी समेत सात लोगों के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया। आरोप है कि सामुदायिक शौचालय की सफाई के लिए फर्जी तरीके से दूसरे समूह की महिला को आवंटित कर दिया गया।
गोईठहा निवासी मीना देवी पत्नी कायाराम उर्फ सदावृक्ष का आरोप है कि उसके गांव में दिव्या महिला स्वयं सहायता समूह संचालित होता है। जिसका गठन नौ अप्रैल 2021 को हुआ। समूह में कुल 12 सदस्य हैं। आरोप है कि उसके गांव में सामुदायिक शौचालय की सफाई के लिए सफाईकर्मी की नियुक्ति होनी थी। जिसके संबंध में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव ने नियम को ताक पर रखकर बिना किसी सूचना एवं मुनादी के नए समूह का गठन कराया। ग्राम प्रधान के कार्यों को करने वाले गांव के रामकेश शर्मा ने अपनी पत्नी सुनीता शर्मा की नियुक्ति करा लिया। जानकारी होने पर वह डीएम के कार्यालय सात सितंबर 2021 को गई, लेकिन डीएम से मुलाकात नहीं हुई।
उसके बाद विकास भवन जाकर संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र दी। जिसके संबंध में बीडीओ को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बीडीओ ने एडीओ आईएसबी को जांच दिया। एडीओ आईएसबी ने जांच में मामला सही पाया। दिव्या स्वयं सहायता समूह को सफाई कर्मी की नियुक्ति के लिए पात्र पाया। जांच आख्या बीडीओ को दिया। बीडीओ ने एडीओ पंचायत को निर्देशित किया कि दिव्या स्वयं सहायता समूह को सफाई कार्य के लिए शौचालय आवंटित कर दिया जाए। इसके लिए वह बार-बार संबंधित अधिकारी के पास दौड़ लगाती रही, लेकिन उक्त के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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आरोप है कि रामकेश शर्मा ने ब्लॉक के अधिकारियों से सांठगांठ करके शौचालय का आवंटन कराकर अपनी पत्नी को सफाई कर्मी नियुक्त करा दिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। एसओ अमित कुशवाहा ने बताया कि इस मामले में रामकेश शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता, बेटे विवेक शर्मा, प्रधान प्रियंका, ग्राम पंचायत अधिकारी अनूप कुमार, एडीओ पंचायत सांथा और बीडीओ सांथा के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया गया है।
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- शौचालय की सफाई के लिए फर्जी तरीके से दूसरे समूह की महिला को आवंटित करने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
बेलहर/ संतकबीरनगर। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर बेलहर पुलिस ने सोमवार को सांथा ब्लॉक के बीडीओ, एडीओ पंचायत, ग्राम पंचायत अधिकारी समेत सात लोगों के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया। आरोप है कि सामुदायिक शौचालय की सफाई के लिए फर्जी तरीके से दूसरे समूह की महिला को आवंटित कर दिया गया।
गोईठहा निवासी मीना देवी पत्नी कायाराम उर्फ सदावृक्ष का आरोप है कि उसके गांव में दिव्या महिला स्वयं सहायता समूह संचालित होता है। जिसका गठन नौ अप्रैल 2021 को हुआ। समूह में कुल 12 सदस्य हैं। आरोप है कि उसके गांव में सामुदायिक शौचालय की सफाई के लिए सफाईकर्मी की नियुक्ति होनी थी। जिसके संबंध में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव ने नियम को ताक पर रखकर बिना किसी सूचना एवं मुनादी के नए समूह का गठन कराया। ग्राम प्रधान के कार्यों को करने वाले गांव के रामकेश शर्मा ने अपनी पत्नी सुनीता शर्मा की नियुक्ति करा लिया। जानकारी होने पर वह डीएम के कार्यालय सात सितंबर 2021 को गई, लेकिन डीएम से मुलाकात नहीं हुई।
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उसके बाद विकास भवन जाकर संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र दी। जिसके संबंध में बीडीओ को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बीडीओ ने एडीओ आईएसबी को जांच दिया। एडीओ आईएसबी ने जांच में मामला सही पाया। दिव्या स्वयं सहायता समूह को सफाई कर्मी की नियुक्ति के लिए पात्र पाया। जांच आख्या बीडीओ को दिया। बीडीओ ने एडीओ पंचायत को निर्देशित किया कि दिव्या स्वयं सहायता समूह को सफाई कार्य के लिए शौचालय आवंटित कर दिया जाए। इसके लिए वह बार-बार संबंधित अधिकारी के पास दौड़ लगाती रही, लेकिन उक्त के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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आरोप है कि रामकेश शर्मा ने ब्लॉक के अधिकारियों से सांठगांठ करके शौचालय का आवंटन कराकर अपनी पत्नी को सफाई कर्मी नियुक्त करा दिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। एसओ अमित कुशवाहा ने बताया कि इस मामले में रामकेश शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता, बेटे विवेक शर्मा, प्रधान प्रियंका, ग्राम पंचायत अधिकारी अनूप कुमार, एडीओ पंचायत सांथा और बीडीओ सांथा के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया गया है।